डिस्पोजल विक्रय व सार्वजनिक स्थल में कचरा फेंके जाने पर लगा 1500 रूपये का अर्थदण्ड
कोरबा 11 मार्च। सड़क, सार्वजनिक स्थान पर प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास प्लास्टिक आदि का विक्रय किए जाने एवं उसका उपयोग कर सार्वजनिक स्थल पर फेंककर कचरा फैलाने वालों पर निगम अमले ने 1500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया, साथ ही विक्रय हेतु रखे गए प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास प्लास्टिक आदि का जप्त कर लिया।
कोरबा बालको मार्ग पर ढेगुरनाला के समीप स्थित देशी शराब दुकान के सामने संचालित दुकानों में प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास, प्लास्टिक आदि का विक्रय किया जा रहा था, साथ ही इन डिस्पोजल आदि का उपयोग कर लोगों द्वारा सार्वजनिक स्थल पर फेंककर कचरा फैलाया गया था। निगम के स्वास्थ्य अधिकारी व्ही.के.सारस्वत ने वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक सुनील वर्मा व पर्यवेक्षक अजीत मिर्री के साथ स्थल पर पहुंचकर प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास, प्लास्टिक आदि को जप्त किया, साथ ही दुकानदारों पर 1500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया। निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा वहां पर भारी मात्रा में बिखराए गए डिस्पोजल आदि के कचरे की साफ-सफाई कराई गई तथा संबंधितों को कड़ी हिदायत दी गई कि वे प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास प्लास्टिक आदि का विक्रय न करें तथा इनका उपयोग कर सार्वजनिक स्थानों पर न फेंके।