November 22, 2024

जनपद पोड़ी-उपरोड़ा के गांव जटगा, परला एवं तानाखार कंटेनमेंट जोन घोषित

अतिआवश्यक सुविधाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित, एसडीएम ने जारी किया आदेश

कोरबा 15 अप्रैल 2021. जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। संक्रमण को रोकने के लिए अधिक संख्या में कोरोना पाॅजिटिव मरीज पाए जाने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। अनुविभाग पोड़ी-उपरोड़ा के अंतर्गत तीन गांवो को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। पोड़ी-उपरोड़ा के एसडीएम श्री संजय कुमार ने इस संबंध मे जरूरी आदेश भी जारी कर दिए हैं। जनपद पंचायत पोड़ी-उपरोड़ा अंतर्गत ग्राम परला एवं तानाखार में कुल 21 कोरोना पाॅजिटिव एवं ग्राम जटगा में पांच कोरोना पाॅजिटिव मरीजों के मिलने पर उपरोक्त क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
माइक्रो कंटेनमेंट जोन की सीमा ग्राम परला में उत्तर में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130, दक्षिण में ऋषिकेश का खेत, पूर्व में प्रदुुमन पिता अकबर का मकान एवं पश्चिम में दिनेश कुमार का खेत तक के क्षेत्र को शामिल करते हुए क्षेत्र के 50-50 मीटर की परिधि तक निर्धारित की गई है। ग्राम तानाखार में उत्तर में चैनसिंह का घर, दक्षिण में छतराम का घर, पूर्व में श्रीराम लाल पिता मंगल सिंह का घर एवं पश्चिम में राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित श्रीमती छनंद बाई के घर को शामिल करते हुए चारों दिशाओं में लगभग 100-100 मीटर की परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार ग्राम जटगा में उत्तर में रतनदास का मकान, दक्षिण में गुहा विश्वकर्मा का मकान, पूर्व में मुख्य मार्ग से भानु के घर तक की सीसी रोड एवं पश्चिम में खिलावन के घर से परमेश्वर के घर तक का सीसी रोड को शामिल करते हुए क्षेत्र के 50-50 मीटर की परिधि को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।
कोरोना संक्रामक महामारी की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल द्वारा अनुविभागीय अधिकारियों को अपने-अपनेे अधिकार क्षेत्र में परिस्थितियों के अनुसार कन्टेनमेंट जोन घोषित करने अधिकृत किया गया है। घोषित माइक्रो कंटेनमेंट जोन में प्रवेश, निकास के लिए केवल एक द्वार होगा जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिंग करते हुए मेडिकल इमरजेंसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंद रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी छोड़कर अन्य किसी कारण से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी उत्तरदायी होंगे। खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच आदि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में घरों के एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई किट इत्यादि उपलब्ध कराने तथा बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के बीएमओ को दी गई है।

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