November 22, 2024

कटघोरा अनुविभाग के गांव नगोईखार, झाबर के राजीव नगर एवं कदम चौक तथा ग्राम मड़वामौहा कंटेनमेंट जोन घोषित

अतिआवश्यक सुविधाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित, एसडीएम कटघोरा ने जारी किया आदेश

कोरबा 22 अप्रैल 2021. कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अधिक संख्या में कोरोना पाॅजिटिव मरीज पाए जाने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन बनाकर वायरस के संक्रमण को संक्रमित क्षेत्र से असंक्रमित क्षेत्र तक फैलने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तारतम्य में तहसील दर्री के ग्राम नगोईखार पानी टंकी गली एरिगेशन काॅलोनी, ग्राम मड़वामौहा नीचे पारा बस्ती, तहसील कटघोरा के ग्राम झाबर के राजीव नगर एवं कदम चौक के संक्रमित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कटघोरा के एसडीएम श्री अभिषेक शर्मा ने इस संबंध मे जरूरी आदेश भी जारी कर दिए हैं। ग्राम नगोईखार में छह कोरोना संक्रमित, मड़वामौहा में पांच एवं झाबर के राजीव नगर  में पांच तथा झाबर के कदम चैक में छह  कोरोना संक्रमित मरीज मिलने पर उपरोक्त क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
माइक्रो कंटेनमेंट जोन की सीमा नगोईखार में उत्तर में आंगनबाड़ी, दक्षिण में बाड़ी, पूर्व में  साहू का घर एवं पश्चिम में राठौर के घर तक के क्षेत्र को शामिल करते हुए पांच-पांच मीटर की परिधि तक कलस्टर कंटेनमेंट जोन एवं उसके बाद 10-10 मीटर की परिधि को बफर जोन कंटेनमेंट जोन निर्धारित की गई है। ग्राम मड़वामौहा में कंटेनमेंट जोन की सीमा उत्तर में खाली स्थान, दक्षिण में खाली स्थान, पूर्व में खाली स्थान एवं पश्चिम में केंवटपारा तक 20-20 मीटर परिधि तक निर्धारित की गई है। झाबर राजीव नगर में उत्तर में गली, दक्षिण में गली, पूर्व में टोप्पो का मकान एवं पश्चिम में त्रिभुवन दास का बाड़ी तक के क्षेत्र को शामिल करते हुए चारों दिशाओं में लगभग 20-20 मीटर परिधि कोे कंटेनमेंट जोन एवं उसके बाद 30-30 मीटर की परिधि को बफर जोन कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। झाबर कदम चैक में उत्तर में रोहित कौशिक का मकान, दक्षिण में पड़त भूमि, पूर्व में गली एवं पश्चिम में गली के 20-20 मीटर परिधि को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।
कोरोना संक्रामक महामारी की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल द्वारा अनुविभागीय अधिकारियों को अपने-अपनेे अधिकार क्षेत्र में परिस्थितियों के अनुसार कन्टेनमेंट जोन घोषित करने अधिकृत किया गया है। घोषित माइक्रो कंटेनमेंट जोन में प्रवेश, निकास के लिए केवल एक द्वार होगा जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिंग करते हुए मेडिकल इमरजेंसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंद रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी छोड़कर अन्य किसी कारण से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी उत्तरदायी होंगे। खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच आदि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में घरों के एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई किट इत्यादि उपलब्ध कराने तथा बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के बीएमओ को दी गई है।

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