KORBA छत्तीसगढ़ लॉक डाउन अब कोरबा में कैसा होगा-लॉक डाउन? जानिए जरूरी निर्देश और सावधानियां……. Markanday Mishra July 20, 2020 कोरबा जिले के पांचों शहरी क्षेत्रों में 22-28 जुलाई तक रहेगा पूरी तरह लाॅकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेशअति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें रहेंगी बंद, नगरीय क्षेत्रों के सभी कार्यालय भी बंद रहेंगेफल, सब्जी, दूध, राशन की दुकानें सुबह छह से 10 बजे तक खुलेंगीकोरबा 20 जुलाई 2020। कोरबा जिले में कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए सभी पांच नगरीय निकाय क्षेत्रों में 22 जुलाई से 28 जुलाई रात्रि 12 बजे तक सख्त लाॅकडाउन रहेगा। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। जिले के कोरबा नगर निगम क्षेत्र सहित नगर पालिका परिषद कटघोरा और दीपका तथा नगर पंचायत पाली एवं छुरीकला के सीमा क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। लाॅकडाउन अवधि में अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। जारी किये गये आदेश के अनुसार कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सख्त सामाजिक अलगाव का पालन कराया जाना आवश्यक हो गया है। जिसे देखते हुए शहरी क्षेत्रों में यह लाॅकडाउन किया जा रहा है।कार्यालय रहेंगे बंद, घर से काम करेंगे कर्मचारी- पांचों नगरीय निकाय क्षेत्रों के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय और अशासकीय कार्यालय लाॅकडाउन की अवधि में 22 जुलाई से 28 जुलाई तक बंद रहेंगे। सभी पदाधिकारी और कर्मी अपने घरों से कार्यालयीन कार्यों का निष्पादन करेंगे। किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। कलेक्टोरेट, एसपी आफिस, एडीएम कार्यालय, एडिशनल एसपी कार्यालय, डीएसपी कार्यालय, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, सभी ब्लाक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, सभी एसडीएम आफिस, तहसील एवं पुलिस थाना तथा चैकियां इस प्रतिबंध से पृथक रहेंगी। परंतु इन कार्यालयों में आम जनता का प्रवेश निषिद्ध होगा। शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगंतुकों का प्रवेश नहीं हो पायेगा। पंजीयन कार्यालयों में एप्प के माध्यम से एपाइंटमेंट लेकर निर्धारित समय सीमा और कोविड प्रोटोकाल का पालन करने पर ही रजिस्ट्रियां होंगी। भारत सरकार के अधीनस्थ केंद्रीय कार्यालय, अस्पताल, मेडिकल कालेज, लाईसेंस प्राप्त क्लिनिक भी लाॅकडाउन की अवधि में खुले रहेंगे। दवा की दुकानें, चश्में की दुकानें और दवा उत्पादन ईकाईयां पहले की तरह ही खुलेंगे। दफ्तरों और कार्यालयों के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सभी कर्मचारियों के मोबाईल फोन पर आरोग्य सेतु एप्प डाउनलोड कराने और उसे एक्टिव रखने की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख या नियोक्ता की होगी।सब्जी,फल, दुध और किराना दुकाने सुबह छह से 10 बजे तक ही खुलेंगी- कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए 22 जुलाई से लगाये जा रहे लाॅकडाउन की अवधि में अति आवश्यक सेवाओं में शामिल किराना, दूध, फल, बे्रड, सब्जी, चिकन, मटन, मछली, अंडा विक्रय, वितरण, भण्डारण और परिवहन की गतिविधियों की अनुमति सुबह छह से 10 बजे तक होगी। ठेले पर घूम-घूम कर फल, सब्जी बेचने वाले व्यक्ति भी सुबह छह से 10 बजे तक ही बिक्री कर सकेंगे। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दुध विके्रताओं और समाचार पत्र हाकरों के लिए सुबह छह से 9.30 बजे तक अनुमति रहेगी। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेंडर के वाहन आदि अति आवश्यक श्रेणी में आने वाली वस्तुओं के परिवहन करने वाले वाहनों को लाॅकडाउन से छुट रहेगी। बिजली, पेयजल आपूर्ति, सफाई, सिवरेज, कचरे की डिस्पोजल की सेवाएं, जेल, अग्निशमन सेवाएं, टेलीकाॅम इंटरनेट सेवाएं, आईटी आधारित सेवाएं, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसिंग की सेवाएं, पेट्रोल-डीजल पंप, एलपीजी और सीएनजी गैस के परिवहन तथा भंडारण की गतिविधियां, पोस्टल सेवाएं, पशु चारा, सभी प्रकार की सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां को लाॅकडाउन के प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। अनवरत उत्पादन वाले औद्योगिक संस्थानों को भी रहेगी छुट- 22 से 28 जुलाई तक लाॅकडाउन अवधि के दौरान अनवरत उत्पादन प्रक्रिया वाले औद्योगिक संस्थानों और फेक्ट्रियांे जिनमें ब्लास्ट फर्नेस, बायलर, स्मेलटर आदि हो, और सीमेंट, स्टील, शक्कर, उर्वरक, एल्युमिनियम कारखानें और कोयला खदानों को लाॅकडाउन के प्रतिबंधों से छुट रहेगी। ये सभी संस्थान कम से कम अनिवार्य आवश्यकता के हिसाब से अधिकारी-कर्मचारियों का उपयोग कर संस्थानों में काम करा सकेंगे। संस्थानों में काम के दौरान कर्मचारियों के बीच कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी औद्योगिक संस्थान की होगी। संस्थानों में घर से काम की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जायेगा और काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, श्रमिकों की पूरी जानकारी प्रतिदिन जिला प्रशासन को देनी होगी। सभी कारखानों तथा औद्योगिक संस्थानों में थर्मल स्केनर, सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिए साबुन, पानी और मास्क की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी संस्थान की होगी। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेंसियों, मंडियों को भी लाॅकडाउन के प्रतिबंधों से अलग रखा गया है।मास्क पहनना अनिवार्य, भीड़ इकट्ठा होने पर होगी कार्रवाई- जिला प्रशासन द्वारा बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्त और तेज कार्रवाई की जायेगी। कोविड वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे जिले में बिना मास्क के घरों से निकलना प्रतिबंधित किया गया है। बिना मास्क के पाये जाने पर प्रति व्यक्ति एक सौ रूपये का जुर्माना वसूला जायेगा। दुकानदारों को अपनी दुकानों पर पंाच से अधिक लोगों को एक समय में इकट्ठा करने की मनाही होगी। भीड़ इकट्ठी होने पर लोगों तथा दुकानदार दोनों पर कार्रवाई होगी। दुकानों पर खरीददारी करने आने वाले लोगों को मास्क लगाये रहने पर ही सामान मिलेगा। इसके साथ ही दुकानदार को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के सामान की खरीदी-बिक्री पर दुकानदार तथा ग्राहक दोनों पर कार्यवाही की जायेगी। दुकानों को प्रतिदिन खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया जाना अनिवार्य होगा। खरीदी-बिक्री के दौरान सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। Spread the word Continue Reading Previous महानदी मंत्रालय और इन्द्रावती संचालनालय में 22 से 28 जुलाई तक कम्पलीट लॉक डाउन………..Next अपोलो बिलासपुर के खिलाफ कैंडल मार्च, श्रद्धांजलि कार्यक्रम आज शाम Related Articles Chhattisgarh KORBA NGEL Signs MOU with Govt of Rajasthan for development of 25 GW of RE Projects Admin September 30, 2024 कोरबा छत्तीसगढ़ फेसबुक पर अपनी पीड़ा व्यक्त कर ऑटो चालक ने लगाई फांसी Admin September 28, 2024 कोरबा छत्तीसगढ़ भाजपा सदस्यता अभियान में केन्द्र की नीतियों को बताया Admin September 28, 2024