November 23, 2024

खनिज परिवहन रायल्टी पर्ची में शर्तों का उल्लंघन, प्रशासन ने जप्त किया हाईवा

कोरबा 30 मार्च। नियमों को तोड़ने के साथ-साथ एक से बढ़कर एक विकल्प अपनाने वाला वर्ग सरकारी तंत्र को चुनौती देने के मूड में है। राजस्व अमले ने खनिज परिवहन के मामले को लेकर ऐसी ही एक गड़बड़ी पिछली रात पकड़ी। इस मामले में एक हाईवा जप्त किया गया है। खनिज अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करने के साथ अगली कार्रवाई की जा रही है।

कोरबा के डिंगापुर-रामपुर क्षेत्र में पिछली रात 11 बजे के आसपास राजस्व विभाग के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसमें हाईवा संख्या सीजी 13 एल, 3593 पर कार्रवाई की गई। बताया गया कि एसडीएम कोरबा हरिशंकर पैकरा के निर्देश पर अतिरिक्त तहसीदार पीआर सलामे और उनकी टीम ने इस इलाके में पहुंचकर जांच पड़ताल की। मालूम चला था कि यहां गौण खनिज परिवहन को लेकर गड़बड़ी की जा रही है और विभाग को चपत लगाने का काम किया जा रहा है। इस कड़ी में प्रशासन की टीम ने मंगलवार की रात 11 बजे ओम फ्लेट के पास हाईवा वाहन को पकड़ा। इसे खरमोरा निवासी सरोज यादव पिता रामेश्वर यादव चला रहा था। यह वाहन राजपाल सिंह नामक व्यक्ति का बताया गया। वाहन चालक के द्वारा एक रायल्टी पर्ची जांचकर्ता अधिकारी पी आर सलामे को पेश की गई। जब इसे चेक किया गया तो अधिकारी का माथा ठनका और वे कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर यह सब क्या है। रायल्टी पर्ची का अवलोकन करने पर पाया गया कि इसमें पेंसिल से दिनांक, खनिज प्रेषण का समय, वाहन का पंजीयन क्रमांक, वाहन का प्रकार, वाहन स्वामी का नाम पता, खनिज, क्रेता / प्राप्तकर्ता का नाम अंकित किया गया है। पाया गया कि पेंसिल से अंकित करने के साथ बार-बार उसे मिटाकर फिर से विवरण भरा जा रहा है। इसके अलावा रायल्टी पर्ची की कंडिका 10 के अनुसार खनिज का गंतव्य, स्थल का विवरण नहीं दर्शाया गया है। वाहन के द्वारा रायल्टी पर्ची की शर्तों का उल्लंघन पाया गया। प्रशासन ने यह वाहन रामपुर चौकी के सुपूर्द किया है। इस सिलसिले में अगली कार्रवाई खनिज विभाग करेगा। इससे पहले प्रशासन ने अवैध रेत खनन करते हुए कोरबा सब डिविजन के कोड़ियाघाट कछार इलाके में कार्रवाई करते हुए चेन माउंटेन और पोकलेन को जप्त करने की कार्रवाई की थी।

उल्लेखनीय है कि दूरदराज के इलाकों में इस प्रकार के कारनामे अबाध गति से चल रहे हैं। नदियाखार इलाके को लेकर जानकारी मिली है कि विभाग ने रेत खनन के लिए लोगों को दूसरे हिस्से की अनुज्ञा जारी की है लेकिन निगरानी के अभाव में इसके विपरित क्षेत्र में पहुंचकर खनन करने का काम किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अनुचित दोहन के कारण कई प्रकार के दुष्परिणाम भविष्य में हो सकते हैं।

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