November 22, 2024

कोटपा एक्ट के तहत दो पर हुई कार्रवाई

कोरबा 13 अक्टूबर। अपने दुकान में सामने सजा कर उसे प्रदर्शित करते हुए तम्बाकु उत्पाद के सामानों की बिक्री कर रहे दो दुकान संचालकों के विरूद्ध रजगामार चौकी पुलिस ने चालानी कार्रवाई करते हुए कोटपा एक्ट के तहत उनसे 100-100 रूपए जुर्माना राशि वसूल कर उसे शासकीय कोष में जमा किया है।

रजगामार पुलिस चौकी क्षेत्रांतर्गत ओमपुर कालोनी में अपने-अपने दुकान में क्रमश: सूर्यकांत कौशिक तथा सूजन सोना तम्बाकु उत्पाद वाले गुटका मसाला सामने सजा कर उसे बिक्री कर रहे थे। जबकि शासन द्वारा इस तरह से तम्बाकु उत्पाद सामाग्रियों की खुलेआम प्रर्दशित कर बिक्री किये जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद भी कोई व्यवसायी या पानठेला संचालक शासन के आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके विरूद्ध कोटपा एक्ट के तहत 100-100 रूपए के जुर्माना कार्रवाई का प्रावधान है। निजात अभियान के तहत एसपी के निर्देश पर चलाये जा रहे विशेष कार्रवाई के दौरान रजगामार चौकी पुलिस ने उपरोक्त दोनों दुकान व ठेला संचालकों के विरूद्ध कोटपा एक्ट के तहत कल कार्रवाई की गई।

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