कबाड़ जब्ती की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने 2 लाख का ठोंका जुर्माना
कोरबा। पुलिसिया कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने 2 लाख जुर्माना लगाया है। जिले में पदस्थ रहे एसआई के कबाड़ जब्ती की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट ने दोनों पीड़ितों को एक-एक लाख रुपया जुर्माना देने का आदेश दिया है।
मामला कबाड़ से जुड़ा है, जिसमें पुलिस को पकड़े गए कबाड़ की चोरी की होने की संभावना पर मुकेश साहू और आशीष मैती के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया था। पुलिस की गैर कानूनी कार्रवाई से क्षुब्ध होकर पीड़ित पक्ष ने उच्च न्यायालय में मानसिक प्रताड़ना और अनैतिक कार्रवाई के खिलाफ पीटिशन दायर कर 5-5 लाख रुपये का मुआवजा की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता धर्मेश श्रीवास्तव ने अपने मुवक्किल का पक्ष रखते हुये न्यायाधीश से गुहार लगाते हुए कहा कि पुलिस गलत तरीके से 21 टन कबाड़ को जब्त कर चोरी का माल बताते हुये पीड़ित को जेल भेजा था। प्रकरण को उच्च न्ययालय के न्यायाधीश ने विस्तृत अध्ययन और मनन करते हुए शासन और पीड़ित दोनों पक्षों को सुनकर केस में पीड़ित पक्ष के दोनों प्रार्थियों को 1-1 लाख देने का आदेश पारित किया है। साथ ही पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों को सीआरपीसी के सेक्शन 41 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्रवाई का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय का यह आदेश पूरे प्रदेश में एक नजीर के रूप में देखी जा रही है।