चाकू हमला प्रकरण में दोषी को अर्थदंड के साथ सजा सुनाई

कोरबा। जिला एवं सत्र न्यायालय कोरबा में सत्र प्रकरण क्रमांक 03/2025 में विचारित मामले में न्यायालय ने अभियुक्त क्रिस्टल निकलसन को गंभीर उपहति (चाकू हमला) के मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। यह निर्णय सत्र न्यायाधीश एस शर्मा द्वारा पारित किया गया। मामला 10 नवंबर 2024 की शाम का है, जब आजाद नगर, डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल बालको के पास अभियुक्त ने आहत बजरंगी यादव के बाएं गाल पर हत्या की नीयत से चाकू से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई थी। मामले की सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि अभियुक्त की कोई पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, किंतु उसका कृत्य अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। अभियुक्त को उसके द्वारा पहले से बिताई गई न्यायिक अभिरक्षा अवधि को ही कारावास की सजा माना गया। साथ ही 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड जमा न करने पर 3 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।