छत्तीसगढ़ बड़ी ख़बर छत्तीसगढ़ के इस जिले में कलेक्टर ने जारी किया लॉक डाउन का आदेश Markanday Mishra July 19, 2020 बलौदाबाजार 19 जुलाई। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की सभी 9 नगरीय निकाय क्षेत्रों में 21 जुलाई को रात 12 बजें से लेकर 29 जुलाई रात 12 बजे तक दुकानें बंद रखना प्रस्तावित किया गया हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये इसके बचाव के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुनील कुमार जैन द्वारा इस आशय के आदेश जारी किया जाना प्रस्तावित हैं। इस दौरान केवल अति अत्यावश्यक सेवाओं वाले प्रतिष्ठान ही खुले रहेंगे।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश जिले के नगरीय क्षेत्रों – बलौदाबाजार, भाटापारा, सिमगा, पलारी, लवन, कसडोल, टुण्ड्रा,बिलाईगढ़ और भटगांव के सीमा क्षेत्रों में लागू होगा। इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर तमाम व्यवसायिक गतिविधियां ठप्प रहेंगी। अत्यावश्यक सेवाओं के अन्तर्गत मेडिकल ,राशन, दूध, फल एवं सब्जी एवं कृषि किटनाशक दुकानों को प्रतिबंध से छूट रहेगा। यह दुकानें एक निर्धारित समयावधि में ही खुली रख सकेंगे। कलेक्टर ने पुलिस और कार्यपालिक दंडाधिकारियों को प्रतिबंधात्मक आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के प्रावधानों का सभी को कड़ाई से पालन करना होगा। बगैर मास्क के कोई भी भ्रमण नहीं करेगा। कलेक्टर ने पूर्व में जारी सभी प्रतिबंधात्मक आदेशों को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये हैं। Spread the word Post Navigation Previous ये तारीख 5 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण है, इसी दिन नमो ने लिए कई बड़े फैसले, अब राम मंदिर की है बारीNext लॉकडाउन की घोषणा: कर्फ्यू जैसे रहेंगे हालात, यहां 22 से 28 जुलाई तक शराब दुकान, हाट-बाजार और परिवहन आदि पर प्रतिबंध Related Articles कोरबा छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं वार्ड पंच का आरक्षण 28 दिसंबर को Admin December 23, 2024 कोरबा छत्तीसगढ़ विष्णु की पाती ने महिलाओं के जीवन में दी खुशियों की सौगात Admin December 23, 2024 कोरबा छत्तीसगढ़ कलेक्टर ने सुनी जनदर्शन में आम नागरिकों की समस्याएं Admin December 23, 2024