November 22, 2024

नापतौल निरीक्षक पालसिंह डहरिया के विरूध्द FIR दर्ज करने की कंवर ने उठाई मांग

कोरबा 11 जून। जिले के रामपुर क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने कोरबा के नापतौल निरीक्षक पालसिंह डहरिया के विरूध्द झूठी रिपोर्ट लिखाने एवं शपथ पूर्वक झूठा बयान देने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध करने, पालसिंह डहरिया को सेवा से निलंबित कर बर्खास्तगी की कार्यवाही प्रारंभ करने एवं नापतौल निरीक्षक की ओर से उरगा थाना में दर्ज कराए गए अपराध क्रमांक 252/2022 की झूठी रिपोर्ट को जांच उपरांत खात्मा चाक करने बाबत् तत्काल कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक कोरबा सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और अन्य उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा है।

उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि पालसिंह डहरिया, नापतौल निरीक्षक कोरबा द्वारा श्री नारायण पार्वती धर्म कांटा उरगा में 25 अप्रैल 2022 को सत्यापन के बहाने दो लाख रूपयों की अवैध रिश्वत वसूली एवं भयादोहन का प्रयास किया गया। इसमें असफल होने पर धर्मकांटा संचालक एवं अन्य के खिलाफ उरगा पुलिस थाना में झूठी शिकायत कर अपराध क्रमांक 252/2022 दर्ज कराया गया है।

श्री कँवर ने कहा है कि पुलिस में दर्ज झूठा प्रकरण और रिश्वत के लिए दबाव बनाने के नापतौल निरीक्षक पालसिंह डहरिया के उक्त कृत्य की शिकायत मेरे स्वयं एवं जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स कोरबा द्वारा किए जाने पर कलेक्टर कोरबा ने शिकायत की जांच कराया है, जिसमें पालसिंह डहरिया को दोषी पाया गया है। सहायक नियंत्रक नापतौल विभाग बिलासपुर ने कलेक्टर की जांच में नापतौल निरीक्षक पालसिंह डहरिया के कदाचरण की पुष्टि की है। नापतौल निरीक्षक भयादोहन का प्रयास कर रहा था, इस बात की उपधारणा के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। उन्होंने कहा है कि कलेक्टर द्वारा कराई गई जांच के प्रकाश में और शासकीय कर्मी के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अंतर्गत वर्तमान संशोधन के अनुसार धारा 8 एवं 13 (1) बी को परिभाषित किया गया है, उसके अनुसार संज्ञेय अपराध होना भी पुष्ट होता है। उपरोक्तानुसार नापतौल निरीक्षक पालसिंह डहरिया के खिलाफ निम्न कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

उन्होंने अपने पत्र में मांग की है कि- 1. झूठी कहानी गढ़ कर उरगा पुलिस थाना में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भा. द. वि. की धारा 211 के तहत् तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत् अपराध दर्ज किया जाए।

2. निरीक्षक पालसिंह डहरिया को तत्काल निलंबित कर बर्खास्तगी की कार्यवाही प्रारंभ की जाए।

3. श्री नारायण पार्वती धर्मकांटा के संचालक एवं अन्य के खिलाफ दर्ज झूठा प्रकरण में खात्मा चाक किया जाए तथा

  1. निरीक्षक पालसिंह डहरिया की संपूर्ण संपत्ति की आर्थिक अपराध अनवेषण ब्यूरो में प्रकरण दर्ज कर जांच की जाए।

विधायक श्री कंवर ने मांग की है कि कोरबा जिला और संपूर्ण प्रदेश के व्यापारियों के हित में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। पत्र के साथ, कलेक्टर कोरबा के आदेश पर हुई जांच की रिपोर्ट भी संलग्न की गई है। पत्र की प्रतिलिपि- 1. मुख्यमंत्री, 2. गृह मंत्री, 3. मुख्य सचिव, 4. प्रमुख सचिव, गृह, 5. संचालक, विधिक माप विज्ञान, 6. कमिश्नर बिलासपुर, 7. पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर और 8. कलेक्टर कोरबा भी दी गई है।

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