आखिरकार निरस्त की गई नियम विरूद्ध जारी औषधि किट की निविदा
0 कलेक्टर ने लिया संज्ञान, डीएमसी ने जारी की सूचना
कोरबा, । अधिकार क्षेत्र से परे जाकर डीएमसी के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी की जानकारी में लाए बगैर और उनके अनुमोदन बिना जारी की गई औषधि किट वितरण संबंधी निविदा को आखिरकार निरस्त कर दिया गया। कलेक्टर ने कार्यवाही के निर्देश दिए थे जिसके पश्चात डीएमसी ने स्वयं निविदा निरस्ती की सूचना जारी कर दी।
जिला शिक्षा विभाग के अधीन समग्र शिक्षा में जिला मिशन समन्वयक (डीएमसी) बतौर कार्यरत एसके अम्बस्ट ने जिला खनिज न्यास मद से प्राथमिक स्वास्थ्य औषधि किट के लिए दरों के निर्धारण हेतु निविदा आमंत्रित की थी। जिला खनिज संस्थान न्यास डीएमएफ मद से होने वाले इस कार्य के संबंध में निविदा जारी करने की पूरी प्रक्रिया संदेह के दायरे में रही। डीएमसी एसके अम्बस्ट के द्वारा निविदा जारी होने की सूचना संबंधित स्तरों पर नहीं दी और अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया। जिला शिक्षा अधिकारी ने भी बताया कि निविदा के संबंध में उनको कोई जानकारी नहीं है और डीएमसी को शिक्षा विभाग के अधीन सौंपे गए प्रोजेक्ट की निविदा जारी करने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार डीएमएफ से भी इस तरह की निविदा जारी करने की स्वीकृति नहीं मिली थी। नियमत: डीएमएफ की सामान्य निविदा जारी होने की सूचना एक ही पत्र में कलेक्टर सह अध्यक्ष, प्रबंध कारिणी समिति, जिला खनिज न्यास व जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एनआईसी) को भी दी जानी थी किंतु ऐसा न कर डीएमसी ने गोपनीय तरीके से नियम विरूद्ध निविदा जारी कर प्राथमिक स्वास्थ्य औषधि किट की खरीदी में डीएमएफ की राशि का दुरूपयोग व बड़े व्यापारी को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया।
कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने संज्ञान में लिया और नियम विरूद्ध होने पर डीएमएसी एसके अम्बस्ट को निविदा की प्रक्रिया निरस्त करने के निर्देश दिए। तत्संबंध में श्री अम्बस्ट ने बताया कि 6 मार्च 2020 को फर्स्ट एड बाक्स प्राथमिक स्वास्थ्य औषधि किट हेतु जारी निविदा को अपरिहार्य कारणों से तत्काल अस्थायी रूप से अन्य आदेश पर्यन्त तक निरस्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि निगम के वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद दिनेश सोनी ने भी औषधि किट संबंधी निविदा पर सवाल उठाते हुए उच्च स्तर पर शिकायत की है।