October 7, 2024

दीपका और छुरीकला में 9 से 2 बजे तक खुलेंगी दुकान 0 हर शनिवार-रविवार को पूर्णत: लॉकडाउन


कोरबा। कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण के लिये पूर्व में नगर पालिका परिषद दीपका और नगर पंचायत छुरीकला की सभी दुकानों के खोलने पर लगाई गई रोक प्रशासन ने हटा ली है। दीपका और छुरीकला में अब अति आवश्यक सेवाओं के साथ-साथ शहरी सीमा क्षेत्र के बाजार और बाजार परिसरों में आवश्यक सामान बेचने वाले दुकानों तथा शहरी क्षेत्र में एकल दुकानें, कालोनी की दुकानें और आवासीय परिसरों में आवश्यक एवं गैर आवश्यक सामग्री के विक्रय हेतु दुकानों के संचालन की अनुमति दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा समय सुबह नोै बजे से दोपहर दो बजे तक समय निर्धारित किया गया है। राशन, सब्जी, फल, दूध आदि के साथ-साथ इलेक्ट्रिक पंखों, कूलर, बे्रड आदि की दुकानें भी इसी अवधि में खुली रहेंगी। दूध बांटने का समय सुबह साढ़े छह बजे से साढ़े आठ बजे तक और शाम पांच बजे से सात बजे तक निर्धारित किया गया है। हालाकि शनिवार एवं रविवार को पूरे जिले में लागू लॉक डाउन दीपका और छुरीकला में भी पहले की तरह लागू होगा।
निजी कार्यालय आवश्यकतानुसार 33 प्रतिशत की अधिकतम क्षमता के साथ काम कर सकेंगे तथा शेष व्यक्ति घर से कार्य करेंगे। ब्यूटी पार्लर, नाई दुकान, स्पॉ एवं सेलून की दुकानें प्रतिबंधित रहेंगी। पान ठेले, पान, गुटका, तंबाखू, सिगरेट, बीड़ी का विक्रय उपभोग तथा सेवन प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक परिवहन यान, यात्री बस, सिटी बस, टैक्सी, आटो, ई-रिक्शा के संचालन को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है। कलेक्टर ने निर्धारित छूट अवधि के बाद लोगों को अपने घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी है। शराब इत्यादि दुकानों के विके्रताओं द्वारा दुकान में उपस्थित व्यक्तियों के बीच कम से कम छह फीट की दूरी बनाये रखे जाना सुनिश्चित की जायेगी। एक समय पर दुकान में पांच से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे। यदि एक समय पर अधिक व्यक्ति उपस्थित हो तो कूपन की व्यवस्था एवं अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। दवाई दुकानें और पेट्रोल पम्प सामान्य दिनों की तरह ही संचालित होंगे, परन्तु उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिये शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। बिजली के पंखे, कूलर की दुकानें और इनकी रिपेयरिंग की दुकानें भी निर्धारित समय में खुल सकेंगी। नगर पालिका परिषद दीपका और नगर पंचायत छुरीकला नगरीय निकायों में गिट्टी, सीमेंट, छड़, कंसट्रक्शन से जुड़े सामानों की दुकानें हार्ड वेयर तथा आटो पार्ट्स की दुकाने भी निर्धारित समय में खुलेंगी। विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकानों को भी निर्धारित समयावधि के लिए पूर्णतया तालाबंदी से छूट दे दी गई है। कुरियर, डाक और पोस्ट आफिस सेवाओं को भी लाक डाउन से छूट प्रदान कर दी गई है। इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, प्लंबर, बढ़ई, आईटी रिपेयर का काम करने वाले लोगों को भी लाक डाउन से छूट दी गई है। खोया, पनीर, दही जैसे दूध उत्पादों की बिक्री की दुकानें भी निर्धारित समय में खुली रहेंगी।

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