राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजनाः पंजीयन जारी
जिले में अब तक 11 हजार 281 हितग्राहियों ने किया आवेदन
कोरबा 28 सितंबर। कोरबा जिले में भूमिहीन कृषि मजदूरों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत लाभ दिलाने के लिए पंजीयन तेज़ी से किया जा रहा है। पंजीयन शुरू होने से 26 सितंबर तक कोरबा जिले के कुल 11 हजार 281 हितग्राहियों ने भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में पंजीयन के लिए आवेदन किया है। शासन की इस जनहितकारी योजना का लाभ लेने के लिए भूमिहीन मजदूर काफी उत्साह के साथ पंजीयन कराने ग्राम पंचायत कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। राज्य सरकार की इस योजना के तहत प्रत्येक भूमिहीन परिवार को छह हजार रुपये की अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। हितग्राही परिवार के चिन्हांकन के लिए पंजीयन का कार्य एक सितंबर से जारी है। योजनांतर्गत विकासखंड कोरबा से दो हजार 742, पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड से दो हजार 048, पाली विकासखंड से तीन हज़ार 396, कटघोरा विकासखंड से एक हजार 584 एवं विकासखंड करतला से एक हजार 511 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों का पंजीयन 30 नवंबर तक किया जाएगा। भूमिहीन कृषि मजदूरों के रूप में पंजीयन के लिए हितग्राहियों को आवेदन फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन फार्म में मुखिया का नाम, गांव का पता,पटवारी हल्का नंबर, सदस्यों का विवरण,बैंक खाता,आधार कार्ड आदि का विवरण दर्ज करना होगा। सभी ग्राम पंचायतों में पंजीयन की प्रक्रिया चल रही है। हितग्राही परिवार को जरूरी दस्तावेज के साथ आवेदन करने के पश्चात पावती भी पंचायत सचिव से प्राप्त होगी। पंचायत सचिवों द्वारा प्राप्त आवेदनों को ग्रामवार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कार्यालय में निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करना होगा। ऑनलाइन पोर्टल में प्राप्त आवेदनों की इंट्री भी की जाएगी। राजस्व अधिकारियों द्वारा भुईयां रिकार्ड के आधार पर इन प्रविष्टियों का परीक्षण किया जाएगा। पोर्टल में प्रर्दशित नियमो के अनुसार जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी। भूमिहीन कृषि मजदूर के अंतर्गत जिले के ऐसे व्यक्ति को चिन्हांकित किया जाएगा जिनके पास कोई कृषि भूमि या वन अधिकार पट्टा नहीं है। ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार तथा अन्य वर्ग आएंगे जिनके पास कोई कृषि भूमि ना हो। योजना के तहत चयनित हितग्राही परिवार के मुखिया को एक या दो किस्तों में छह हजार रुपये की अनुदान सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में डी.बी.टी. के माध्यम से प्रदान की जाएगी।