March 24, 2026

कटघोरा नगर के भीतर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित

कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने जारी किये आदेश

कोरबा 22 जनवरी। नगर पालिका परिषद कटघोरा के अन्तर्गत कटघोरा नगर के भीतर भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रानू साहू ने इस संबंध में जरूरी आदेश जारी कर दिए हैं। सार्वजनिक सुरक्षा और जनसामान्य की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंध के पश्चात अब भारी वाहन जेंजरा बाईपास का उपयोग करेंगे। बिलासपुर की ओर से आने वाले भारी वाहन सुतर्रा चौक से होकर जेंजरा बाईपास चौराहा होकर पोंड़ीउपरोड़ा-अंबिकापुर की ओर प्रस्थान करेंगे। इसी प्रकार अंबिकापुर-पोंड़ीउपरोड़ा से आने वाले भारी वाहन बिलासपुर की ओर जाने के लिए जेंजरा बाईपास चौराहा से सुतर्रा चौक मार्ग का उपयोग आवागमन के लिए करेंगे।

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Ranjan Prasad

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