November 29, 2024

Legal Awareness : जानिए क्या है पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना

कोरबा। दोस्तों हमे पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना की जानकारी होनी चाहिये, ऐसे व्यक्ति जिसे किसी अपराध के कारण नुकसान या क्षति हुई हो ,जिसमे उसे परिवार के आश्रित जन भी शामिल है ।पीड़ित के श्रेणी में आएंगे।
पीड़ित व्यक्ति को किसी अपराध के कारण ऐसी क्षति हुई हो जिससे उसके परिवार के आय में पर्याप्त कमी आई हो ,जिसके कारण बिना आर्थिक सहयता के जीवन यापन करने कठिन हो , पीड़ित क्षति पूर्ति योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है।

क्या है प्रक्रिया

👉पीड़ित अथवा उसके परिजन द्वारा ऐसे अपराध की रिपोर्ट अविलंब उस क्षेत्र के थाना प्रभारी ,तहसीलदार,को देनी होगी।
👉पीड़ित व्यक्ति को अथवा उसके आश्रित को स्वयं अथवा थाने या तहसील के माध्यम से आवेदन विधिक सेवा प्राधिकरण तक प्रस्तुत करना होगा।ध्यान रहे किसी प्रकार की चोंट या दुर्घटना की स्थिति में आवेदन 1 वर्ष के बाद नही लिया जाएगा।

निर्धारित राशि

पिड़ित क्षति पूर्ति योजना के तहत आपराधिक प्रकरण में जीवन की क्षति अर्थात मृत्यु के केश में 1 लाख रुपये, एसिड अटैक में 50 हजार ,शरीर का कोई हिस्सा विकलांग हो गया हो -25 हजार, नाबालिक से अनाचार-50 हजार ,अनाचार 50 हजार ,साधारण क्षति या बच्चो को चोंट-10 हजार रुपये ।इस योजना के तहत देने का प्रावधान है।

Spread the word