October 6, 2024

किसी भी महिला या व्यक्ति को टोनही-टोनहा कहना गंभीर अपराध : रिचा

0 मॉडर्न कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर
कोरबा।
जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डी.एल. कटकवार के निर्देशानुसार विधिक जानकारी के व्यापक प्रचार प्रसार किये जाने के प्रयोजनार्थ विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन मॉडर्न कॉलेज परिसर कोरबा में शनिवार को किया गया।
इस अवसर पर रिचा यादव व्यवहार न्यायाधीश कोरबा ने अपने उद्बोधन में छ.ग. टोनही प्रताड़ना अधिनियम के विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी पुरुष एवं महिला को टोनही कहने से उस महिला एवं पुरुष की जिन्दगी खराब हो जाती है। उसे सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। उनके बच्चे की शादी विवाह में भी परेशानी आती है। छ.ग. राज्य में ऐसी स्थिति को देखते हुये राज्य शासन ने सन् 2005 में टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम कानून लाया है। किसी भी व्यक्ति या महिला को टोनही या टोनहा कहना एक गंभीर अपराध है। ऐसे कहने वाले को जेल भी जाना पड़ सकता है। महिलाओं के अधिकार एवं संरक्षण, कानून क्या होता है, हमारे जीवन में आवश्यक क्यों है, न्यायलयीन प्रक्रिया क्या होती है, इसके अतिरिक्त साइबर अपराध, घरेलू हिंसा, अधिनियम 498 एवं 376 विषय के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई। मॉर्डन कॉलेज के निदेशक योगेंद्र प्रताप सिंह एवं फैकल्टी सैफुल आजम अल्तारी ने अतिथियों को पुष्प गुच्छ भेंट किया। इस अवसर पर अधिवक्ता पीएलव्ही अहमद खान एवं कॉलेज के शिक्षक उपस्थित थे। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालंटियर्स अहमद खान ने विधिक जानकारी युक्त पम्पलेट का वितरण किया।

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