किशोरी का अपहरण कर अनाचार करने वाले आरोपियों को उम्रकैद
कोरबा। एक किशोरी का अपहरण कर जंगल में दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा के साथ 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश जायसवाल ने बताया कि थाना पसान जिला कोरबा अंतर्गत ग्राम की 13 वर्षीय किशोरी 23-24 जनवरी 2020 की दरमियानी रात अपनी सहेलियों के साथ गौरी पूजा का कार्यक्रम देखने गई थी और सहेलियों के साथ आग ताप रही थी। उसी समय आरोपी देव प्रताप उर्फ छोटू एवं शिव कुमार उर्फ सुकुमार अपने मोटरसाइकिल से आकर उसे जबरदस्ती बैठा कर जंगल की तरफ ले जाकर उसके साथ जबरजस्ती सामूहिक अनाचार किया। उसके बाद उसे स्कूल के पास वापस लाकर छोड़ कर भाग गए। पीड़िता ने मोटरसाइकिल में जाते समय दोनों लड़के एक दूसरे का नाम छोटू और शिव कुमार पुकारते हुए सुना तथा दोनों का चेहरा पहचान गई। घटना की रिपोर्ट थाना पसान में आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत धारा 363, 376 (डी), (ए), 34 भादसं एवं 6 (पॉक्सो) एक्ट के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में न्यायालय स्वर्णलता टोप्पो अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी पॉक्सो ने विचारण पश्चात आरोपी के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाए जाने पर निर्णय पारित किया। आरोपियों को उम्रकैद की सजा के साथ 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश जायसवाल कटघोरा ने की।