पंचायत सचिवों को वेतन भत्ता और अवकाश की सौगात
0 25 अर्जित और 12 आकस्मिक अवकाश
कोरबा। राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत सचिवों को बड़ी सौगात दी है। सचिवों को वेतन भत्ता के साथ अवकाश दिया जाएगा। इसे लेकर विभाग के संयुक्त सचिव अशोक चौबे ने आंदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता व अवकाश की पात्रता दी गई है।
आदेश के मुताबिक 15 वर्ष से कम सेवा अवधि वाले ग्राम पंचायत सचिव रुपये 3500-10000 प्लस 1100 ग्रेड वेतन तथा रुपये 4000 विशेष भत्ता के हकदार होंगे। इसी तरह 15 वर्ष से अधिक सेवा अवधि वाले ग्राम पंचायत सचिव रुपये 5200-20200, 2400 ग्रेड वेतन तथा रुपये 3000 विशेष भत्ता के पात्र होंगे। ग्राम पंचायत सचिवों को एक कैलेण्डर वर्ष में 25 दिवस अर्जित और 12 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता दी गई है। महिला ग्राम पंचायत सचिव जिसकी 2 से कम जीवित संतान हैं, को 180 दिवस तक के लिये मातृत्व अवकाश (गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म के छह माह पश्चात् तक के लिये) स्वीकृत किया जा सकता है। पुरुष ग्राम पंचायत सचिव जिसके 2 से कम जीवित संतान हैं को 15 दिवस का पितृत्व अवकाश बच्चे के जन्म के 15 दिवस पहले से लेकर छह माह पश्चात् तक के लिये स्वीकृत किया जा सकता है। ग्राम पंचायत सचिवों को भविष्य में इस आदेश के तहत किसी भी प्रकार के अवकाश नकदीकरण की पात्रता नहीं होगी। 5 वर्ष से अधिक निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके पंचायत सचिवों को उनके सेवानिवृत्त होने पर अर्हतादायी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही समयावधि के लिए उनकी उपलब्धियों के एक-चौथाई के बराबर उपलब्धि के 16.5 गुना से अधिकतम के अध्याधीन रहते हुये, उन्हें उपादान स्वीकृत किया जा सकेगा। 5 वर्ष की निरंतर सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् यदि सेवा में रहते हुए, किसी पंचायत सचिव की मृत्यु हो जाती है, तो उपादान की धनराशि उसकी कुल अंतिम उपलब्धियों के 10 गुना के बराबर अथवा खण्ड (क) के अधीन निश्चित की गई धनराशि, जो भी अधिक होगी, उसका भुगतान किया जाएगा। उपरोक्त खण्ड (क) और (ख), दोनों के लिये देय उपादान राशि 10 लाख रुपये से अनाधिक होगी। ग्राम पंचायत सचिवों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। यह सुविधा शासन द्वारा समय-समय पर अद्यतन की गई मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में अंत: रोगी के रूप में कराये गये उपचार हेतु ही प्रदाय की जाएगी। चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये होगी। इसकी विस्तृत प्रक्रिया पृथक से जारी की जायेगी। यह आदेश 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावशील हो गया है। अर्जित एवं आकस्मिक अवकाश, केवल वर्ष 2023 के लिये आनुपातिक रूप से देय होगा। पंचायत सचिवों को प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को, 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगी। समय-समय पर लागू मंहगाई भत्ता देय होगा। प्रस्तावित वेतन भत्तों एवं अन्य सुविधाओं में वृद्धि का कोई भी लाभ, भूतलक्षी प्रभाव से देय नहीं होगा और न ही इनके संबंध में कोई एरियर्स देय होगा। प्रस्तावित वेतन भत्तों के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। ऐसे कोई भी पंचायत सचिव के प्रकरणों में जो इन प्रस्तावित सुविधाओं के प्रभावशील होने के दिनांक 01.10.2003 से पूर्व अनियमित रूप से अनुपस्थित है थे या उनकी सेवा संबंधी प्रकरण, न्यायालय में विचाराधीन हों, उन्हें ऐसी सुविधाओं की पात्रता के दायरे में तभी लाया जायेगा, जब उनके ऐसी अनियमित अनुपस्थिति का विधिवत पूर्ण निराकरण हो जाये या विचाराधीन न्यायालयीन प्रकरण का अंतिम निराकरण हो जाये। ऐसे कोई भी पंचायत सचिव जिनके विरूद्ध विभागीय जांच अंतिम रूप से निराकृत नहीं की गई हो अथवा जिनके विरूद्ध किसी भी प्रकार के दाण्डिक प्रकरण प्रचलित हों, तो अंतिम निराकरण तक उन्हें इस आदेश में प्रस्तावित सुविधाओं के दायरे में नहीं लाया जायेगा।