November 7, 2024

अवैध विज्ञापन होर्डिंग, बांस-बल्ली पर निगम करेगा कड़ी कार्रवाई

कोरबा। नगर पालिक निगम क्षेत्रांतर्गत बांस बल्ली लगाकर अवैध रूप से विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने पर निगम की ओर से नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त प्रतिष्ठा ममगाई ने सर्वसंबंधितों से अपील की है कि उनके द्वारा अवैध रूप से लगाये गये बांस-बल्ली में विज्ञापन होर्डिंग्स सहित अन्य विविध प्रचार सामग्रियों को दो दिवस के अंदर हटा लें अन्यथा उन पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अर्थदंड के आरोपण सहित पुलिस थाने में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी।
नगर पालिक निगम कोरबा ने निगम क्षेत्रांतर्गत शासकीय भूमि पर विज्ञापन होर्डिंग लगाने के संबंध में विधिवत निविदा आदि की कार्रवाई पूर्ण कर निविदा में उच्चतम दर प्रस्तुत करने वाले को 5 वर्षीय अधिकार प्रदान किया है। किंतु देखा जा रहा है कि कतिपय लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से निगम क्षेत्रांतर्गत सार्वजनिक स्थल, रोड के किनारे टेंट हाउस वालों द्वारा बांस बल्ली खड़ा कर, विद्युत खंभों पर, सार्वजनिक स्थानों पर, असुरक्षित ढंग से विज्ञापन बोर्ड होर्डिंग, फ्लेक्स, वाल पेंटिंग, बैनर पोस्टर इत्यादि के माध्यम से अवैध रूप से विज्ञापन सामग्री लगाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (विज्ञापन एवं विनियमन) उपविधियां 2012 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अवैध रूप से विज्ञापन को बढ़ावा देने एवं होर्डिंग का अवैध प्रदर्शन किये जाने का कृत्य अधिनियम की धारा 248 के निबंधनों के अंतर्गत अपराध है तथा धारा 434 के निबंधन में दण्डनीय है। इस दिशा में निगम द्वारा ठोस कार्रवाई करते हुए अवैध विज्ञापनकर्ताओं-प्रोत्साहनकर्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त प्रतिष्ठा ममगाई ने आम नागरिकों, टेंट व्यवसायियों, संस्थान, प्रतिष्ठान, विभिन्न आयोजनकर्ताओं सहित अन्य सर्वसंबंधितों से अपील करते हुए कहा है कि उनके द्वारा प्रचार प्रसार हेतु लगाये गये बांस बल्ली होर्डिंग, वाल पेंटिंग, बैनर पोस्टर आदि विज्ञापन सामग्रियों को दो दिवस के अंदर हटा लें, अन्यथा इस प्रकार का कृत्य करते हुए पाये जाने पर अवैध विज्ञापनकर्ताओं के विरूद्ध अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप अर्थदंड सहित पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराये जाने की कार्रवाई की जाएगी।

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