एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगा प्रतिबंध
कोरबा 25 जून। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। कुछ आइटम पर विकल्प की तैयारी की गई है तो वहीं कुछ पर विकल्प तलाशा नहीं गया है। एक जुलाई से नगर निगम द्वारा अभियान चलाया जाएगा।
प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने के लिए एक जुलाई से सरकार सिंगल यूज़ वाले प्लास्टिक पर बैन लगाने जा रही है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पिछले साल एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर प्रतिबंध की घोषणा की थी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इसके लिए निकायों को निर्देश जारी किए गए हैं। नए सर्कुलर के अनुसार एक जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके तहत, सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगाया गया है।
सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक से बनी उन प्रोडक्ट से है जिसे एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आसानी से डिस्पोज नहीं किए जा सकते। सिंगल यूज वाले प्लास्टिक में के तहत वस्तुओं की पैकेजिंग से लेकर बोतलों, पॉलिथीन बैग, फेस मास्क, कॉफी कप, क्लिंग फिल्म, कचरा बैग, फूड पैकेजिंग जैसी चीजें आती हैं। जैसे कि प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम स्टिक, सजावट वाले थर्माकोल, प्लास्टिक प्लेट, कप, प्लास्टिक पैंकिंग आइटम, प्लास्टिक के इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक शामिल है।
सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग के साथ कैरी बैग विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 100 ग्राम कैरीबैग मिलने पर 500 रुपये, 101 से 500 ग्राम तक 1500 रुपये, 501 ग्राम से एक किलो ग्राम तक 2000 हजार रुपये, एक किलोग्राम से अधिक पांच किलोग्राम तक दस हजार रुपये, पांच किलोग्राम से दस किलोग्राम तक 20 हजार रुपये तथा दस किलोग्राम से अधिक मात्रा मिलने पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।