November 22, 2024

कलेक्टर ने डीएमएफ के समस्त अप्रारंभ कार्यों को किया निरस्त

कोरबा। 20 दिसंबर 2023 के बाद जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा के स्वीकृत समस्त अप्रारंभ कार्यों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर के पत्र के अनुसार कंडिका क्रमांक 2.1 में छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 (यथा संशोधित) अंतर्गत अप्रारंभ कार्यों को तत्काल प्रभाव से रोक लगाने एवं निरस्त किए जाने हेतु प्राप्त निर्देशानुसार जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा की शासी परिषद की 2 फरवरी 2024 को हुई बैठक में सदस्यों के लिए गए निर्णय के परिपालन में यह आदेश जारी किया गया है।

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