July 7, 2024

बालको के परसाभाठा चौक से बजरंग चौक तक भारी वाहनों के परिचालन का समय निर्धारित


0 सुबह 7 से 9 और शाम 5 से 7 भारी वाहन प्रतिबंधित
0 कलेक्टर अजीत वसंत ने जारी किया आदेश
कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अजीत वसंत ने बालकों के परसाभाठा चौक से बजरंग चौक तक भारी वाहन परिचालन के संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार इस मार्ग पर सुबह 7 से 9 और शाम 5 से 7 बजे तक भारी वाहन के आवागमन, परिचालन में प्रतिबंध होगा। वही इस मार्ग में गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घण्टा निर्धारित की गई है।
उल्लेखनीय है कि बालकों के परसाभाठा चौक के पास हुई दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु जिला प्रशासन ने संयुक्त बैठक दिनांक 14 अप्रैल को आयोजित की गई, जिसमें जिला प्रशासन, बालको प्रबंधन एवं स्थानीय निवासी से परामर्श के पश्चात सर्वसम्मति से निर्णय के आधार पर एवं छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम- 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए लोक सुरक्षा की दृष्टि से बालको परसाभाठा चौक से बजरंग चौक तक सभी प्रकार के भारी वाहनों के आवागमन को समयावधि प्रातः: 7 से 9 बजे तक एवं शाम 5 बजे से  7 बजे तक आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 217 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए लोक सुरक्षा की दृष्टि से बालको परसाभाठा चौक से बजरंग चौक तक संचालित सभी प्रकार के भारी वाहनों की अधिकतम गति सीमा 30 किमी. प्रति घंटा निर्धारित किया गया है।

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