वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाले तेजबहादुर की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
नई दिल्ली 24 नवम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी संसदीय सीट पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ सीमा सुरक्षा बल के बर्खास्त जवान तेज बहादुर का नामांकन रद्द होने के मामले में दायर अपील पर मंगलवार को फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने तेज बहादुर की याचिका को खारिज कर दी.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने 18 नवंबर को तेज बहादुर की अपील पर सुनवाई पूरी की थी. तेज बहादुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी. हाईकोर्ट ने तेज बहादुर का नामांकन पत्र रद्द करने के निर्वाचन अधिकारी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी.
इस मामले की सुनवाई के दौरान तेज बहादुर के वकील ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल ने पहले निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पर्चा दाखिल किया था लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा था हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुये उन्होंने दावा किया कि तेज बहादुर का नामांकन ‘दूसरी वजहों’ से खारिज किया गया था.
निर्वाचन अधिकारी ने पिछले साल एक मई को तेज बहादुर का नामांकन अस्वीकार कर दिया था. तेज बहादुर को 2017 में सीमा सुरक्षा बल से बर्खास्त कर दिया गया था, उसने एक वीडियो में आरोप लगाया था कि सशस्त्र बल के जवानों को घटिया किस्म का भोजन दिया जाता है.