November 7, 2024

परिवहन विभाग ने शारदा विहार क्षेत्र में की कार्रवाई

कोरबा 15 नवम्बर। रिहायसी क्षेत्रों में परिवहन संबंधी गतिविधियों का मखौल अरसे से उड़ाया जा रहा है। लोगों को हो रही दिक्कत और उनकी आपत्ति के बाद प्रशासन के निर्देश पर परिवहन विभाग ने आज शारदा विहार इलाके में सख्ती दिखाई और 6 से अधिक ट्रैक्टर को कुछ घंटों में रोक लिया। स्थिति पर क्षेत्र के लोग नजर रखे हुए हैं।
कोरबा नगर के विभिन्न रेत घाटों से गौण खनिज का दोहन करने के साथ उसका परिवहन आसपास में किया जा रहा है। खनिज विभाग के द्वारा इसके लिए प्रक्रिया के अंतर्गत अनुज्ञा जारी की गई है। उक्तानुसार रेत की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाले ठेकेदार संबंधित पार्टियों को रायल्टी के आधार पर रेत उपलब्ध कराते हैं। परिवहन के लिए कई प्रकार के नियम बनाये गए हैं और इसी का परिपालन हरहाल में करना है। इसके बावजूद रिहायसी क्षेत्रों से होकर सुबह से रात तक ट्रैक्टरों से लेकर हाईवा के दौडऩे का सिलसिला जारी है। इस चक्कर में आम लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों शारदा विहार क्षेत्र के नागरिकों की ओर से प्रशासन को जनदर्शन में शिकायत की गई और इस अव्यवस्था पर सवाल खड़े करने के साथ पूछा गया था कि रिहायसी क्षेत्र से होकर इस तरह की गतिविधियां आखिर किस नियम के अंतर्गत चल रही है। मामला जायज था। इसलिए इस पर संज्ञान लेना पड़ा। इसके परिणामतरू प्रशासन के निर्देश पर परिवहन विभाग के निरीक्षक जे मिंज और टीम ने इस क्षेत्र में पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। यहां के लोगों ने इस मामले में अपना सहयोग दिया। सुबह 09 बजे से शुरू हुई कार्रवाई के तहत तीन घंटे में 6 ट्रैक्टर मौके पर जप्त किये गए और इन्हें सामुदायिक भवन में खड़ा कराया गया। इस मामले में परिवहन विभाग के द्वारा जरूरी कागजी कार्रवाई की गई है।
क्षेत्र के नागरिकों ने बताया कि शारदा विहार रेलवे क्रासिंग से संबंधित समस्या काफी समय से परेशानी का सबब बनी हुई है। इसका निराकरण न तो नगर निगम कर रहा है और ना ही रेलवे व सार्वजनिक उपक्रम। इससे अलग रेत घाटों से होकर कई क्षेत्रों के लिए चलने वाले ट्रैक्टर व हाईवा शारदा विहार मार्ग का उपयोग करते हैं। जबकि इस रास्ते पर हर समय आवाजाही बनी रहती है। आवासीय क्षेत्र के होने के कारण यहां हादसे का डर बना रहता है। दो.तीन मौके पर ट्रैक्टरों की टक्कर होने पर लोग अस्पताल पहुंच चुके हैं।
रेत से भरे वाहनों के परिचालन के लिए प्रावधान निर्धारित है। हर हाल में नियम के तहत उन्हें संचालित किया जा सकता है। नियम का उल्लघन होने पर कार्रवाई की जाती है। जनदर्शन में मिली शिकायत और निर्देश के बाद शारदा विहार क्षेत्र में कई ट्रैक्टर पकड़े गए। उन पर पेनाल्टी की जाएगी और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा- विजेन्द्र पाटले, डीटीओ, कोरबा।

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