November 24, 2024

इस वर्ष का प्रथम लोक अदालत 11 फरवरी को

कोरबा। नालसा नई दिल्ली एवं छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 11 फरवरी को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। लोक अदालत में समस्त राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, बैंक के प्रकरण, लिखत पराक्राम्य अधिनियम 138, वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य व्यवहार वाद के प्रकरण रखे जाएंंगे। डी.एल. कटकवार जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा ने 11 फरवरी को नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को रखे जाने हेतु समस्त न्यायालयों को निर्देशित किया है।
जो भी पक्षकार राजीनामा के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराना चाहते हैं, वे अपने प्रकरण को संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत में रखे जाने के लिए निवेदन कर सकते हैं। शीतल निकुंज सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा ने बताया है कि न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले मामले जिनमें कोर्ट फीस चस्पा है उन प्रकरणों में लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होता है, उक्त प्रकरणों में कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान है। साथ ही लोक अदालत में निराकरण होने वाले प्रकरणों में किसी भी न्यायालय में अपील स्वीकार्य नहीं होती।

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