शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में आबंटन के लिए केरोसिन जारी
0 कोरबा के लिए 240 लीटर मिट्टी तेल का आबंटन
कोरबा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने गैर अनुसूचित क्षेत्रों के गैस कनेक्शनधारी राशन कार्डों में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत केरोसिन प्रदाय किए जाने निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय नई दिल्ली से वर्ष 2023 के चतुर्थ तिमाही के लिए प्राप्त केरोसिन आबंटन में से 7416 किलोलीटर केरोसीन का छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशन कार्ड एवं हॉकर्स के लिए माह मार्च 2023 के लिए उचित मूल्य दुकानवार ऑनलाइन आबंटन जारी कर दिया गया है। इसमें पीडीएस के लिए 7367 और हॉकर्स के लिए 49 किलोलीटर केरोसिन सामिल है। इस आशय का पत्र खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और ऑयल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयकों को भेज दिया है। खाद्य विभाग से जारी पत्र में कहा गया है कि पीडीएस के तहत प्रचलित सभी अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशन कार्डों को पात्रता होगी। नगरीय क्षेत्रों के राशन कार्डधारियों के लिए अधिकतम 2 लीटर केरोसीन तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के राशन कार्डधारियों को अधिकतम 3 लीटर तथा गैर अनुसूचित क्षेत्रों के राशन कार्डधारियों को अधिकतम 2 लीटर की पात्रता होगी। वहीं हॉकर्स को 85 लीटर के मान से पृथक आबंटन जारी किया गया है। हॉकर्स को निर्धारित उचित मूल्य दुकान के समक्ष खड़े होकर हॉकर्स से राशन कार्डधारियों को केरोसिन वितरित कराने को कहा गया है। कोरबा जिले के लिए 240 किलोलीटर केरोसिन का आबंटन जारी किया गया है।