CBI की कस्टडी से 103 किलो सोना गायब, कोर्ट ने दिए जाँच के आदेश
चेन्नई : तमिलनाडु में सीबीआई की कस्टडी में रखी 103 किलो सोने की चोरी का मामला सामने आया है। मामलें को संज्ञान में लेते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले पर जाँच के आदेश दिए है। कोर्ट ने इस पर CB-CID को FIR दर्ज़ करने का आदेश देते हुए कहा कि ये सीबीआई के लिए अग्नि परीक्षा होगी। कोर्ट ने कहा कि अगर सीबीआई के हाथ सीता की तरह साफ़ होंगे तो और चमक कर बाहर आएंगे, अगर नहीं तो उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी।
सीबीआई की तरफ से मद्रास हाईकोर्ट में पेश हुए वकील ने गुजारिश की कि मामले की जाँच सीबीआई या किसी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कराई जाए। इस पर जज पी एन प्रकाश ने सख़्त लहजे में कहा कि कोर्ट ये तर्क स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि कानून इस तरह के दखलंदाजी की इजाज़त नहीं देता है। सभी पुलिसकर्मियों पर बराबर भरोसा किया जाना चाहिए। ये कहना उचित नहीं है कि सीबीआई के पास विशेष सिंगे हैं और स्थानीय पुलिस के पास सिर्फ़ पूंछ है।
बता दें कि सीबीआई की टीम ने साल 2012 में चेन्नई के सुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दफ्तर में छापा मारा था। सीबीआई ने रेड के दौरान वहां से सोने की ईंटों और गहनों के रूप में 400.5 किलोग्राम सोना जब्त किया था। जब्त किए गए सोने को सीलकर सीबीआई की सेफ कस्टडी में रखा गया था, लेकिन अब जब्त किए गए सोने में से 103 किलोग्राम से अधिक का सोना गायब है।