November 22, 2024

निर्माण कार्यों के मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाली RES उपअभियंता को कलेक्टर ने किया निलंबित

कोरबा 07 जनवरी।ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों में किये जाने वाले मूल्यांकन को लेकर लापरवाही बरते जाने पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग पाली की महिला उपअभियंता को कलेक्टर द्वारा निलंबित कर दिया गया है जिसके बाद ग्रामीण यांत्रिकी पाली उप संभाग के अधिकारी- कर्मचारियों सहित अन्य उपअभियंताओं में कलेक्टर की इस कार्यवाही से हड़कंप मच गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाली द्वारा पत्र क्रमांक 1976 के माध्यम से दिनाँक 27 सितंबर 2020 को पाली आरईएस की उपअभियंता श्रीमती विनीता सोनी द्वारा पूर्ण/अपूर्ण कार्यों के मूल्यांकन में उदासीनता बरते जाने सम्बंधित प्रतिवेदन उचित कार्यवाही हेतु कलेक्टर को प्रेषित किया गया था।जिसके आधार पर कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल द्वारा पत्र क्रमांक 3123 के माध्यम से गत दिनाँक 23 नवम्बर 2020 को उपअभियंता श्रीमती सोनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर विगत एक वर्ष में कराए गए कार्यों के विरुद्ध किये गए मूल्यांकन की कार्यवार प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के साथ स्पष्टीकरण भी मांगा गया था किंतु उक्त उपअभियंता द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब नियत समय सीमा तक नही दिए जाने तथा अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरते जाने पर छ.ग. सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के नियम 3- क के (ख) एवं (ग) के विपरीत कृत्य पाए जाने के फलस्वरूप कलेक्टर के द्वारा जारी पत्र क्रमांक- 3584 के तहत दिनाँक 31 दिसंबर 2020 को उपअभियंता श्रीमती विनीता सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर आईएस जिला कार्यालय में अटैच कर दिया गया है जहाँ निलबन अवधि में श्रीमती सोनी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।कलेक्टर द्वारा की गई इस कार्यवाही से पाली आरईएस के अन्य लापरवाह अधिकारी- कर्मचारी एवं उपअभियंताओं में खासा हड़कंप मचा हुआ है और वे एहतियात बरतते हुए अपने- अपने कामों को अंजाम दे रहे है।

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