September 20, 2024

विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं को लेकर सौंपा गया ज्ञापन

कोरबा 14 जनवरी। विश्व मानवाधिकार परिषद जिला कोरबा के अध्यक्ष नरेन्द्र वाकड़े को विद्युत उपभोक्ताओं से शिकायत प्राप्त हुई थी कि छग राज्य विद्युत प्रदाय अधिनियम के तहत स्थाई एवं अस्थायी विद्युत उपभोक्ताओं को प्राप्त अधिकारों का लगातार हनन विद्युत वितरण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों के भुगतान के लिए 15 दिनों के बजाय मात्र 3 से 7 दिनों का समय दिया जाता है जो कि पर्याप्त नही है। अल्प समय मिलने के कारण उपभोक्ताओं पर बिल भुगतान का दबाव बना रहता है जिसके कारण उन्हें बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्री वाकड़े ने प्राप्त शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए कार्यपालन अभियंता नगर संभाग छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड कोरबा, जिला कलेक्टर महोदय कोरबा, अधीक्षक अभियंता छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड कोरबा को विद्युत बिल भुगतान हेतु उपभोक्ताओं को नियमानुसार समय देने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा ।

इस मौके पर मुख्य रुप से विश्व मानवाधिकार परिषद जिला कोरबा के महासचिव संजय अग्रवाल नमो विचार मंच के मंडल अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा उपाध्यक्ष ललन सिंह और सचिव आर.डी. सिंह उपस्थित थे।

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