November 23, 2024

दीपका और कटघोरा के नगरीय क्षेत्र में दो-दो नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए

  • नगर पालिका दीपका के वार्ड क्रमांक 15 एवं 19, नगर पालिका कटघोरा के वार्ड क्रमांक 08 एवं 09 शामिल
  • अतिआवश्यक सुविधाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित, एसडीएम कटघोरा ने जारी किया आदेश

कोरबा 16 अप्रैल 2021. कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अधिक संख्या में कोरोना पाॅजिटिव मरीज पाए जाने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन बनाकर वायरस के संक्रमण को संक्रमित क्षेत्र से असंक्रमित क्षेत्र तक फैलने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तारतम्य में अनुविभाग कटघोरा के नगरीय क्षेत्र में चार नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। नगर पालिका दीपका के वार्ड क्रमांक 15 एवं 19 तथा नगर पालिका कटघोरा के वार्ड क्रमांक 08 एवं  09 को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कटघोरा के एसडीएम श्री अभिषेक शर्मा ने इस संबंध मे जरूरी आदेश भी जारी कर दिए हैं। नगर पालिका कटघोरा के वार्ड क्रमांक आठ में सात कोरोना संक्रमित, वार्ड क्रमांक 09 में छह कोरोना संक्रमित मरीज मिलने पर उपरोक्त क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार नगर पालिका दीपका के वार्ड क्रमांक 15 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड में आठ कोरोना संक्रमित तथा वार्ड क्रमांक 19 महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड में 14 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने पर उपरोक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
माइक्रो कंटेनमेंट जोन की सीमा कटघोरा के वार्ड क्रमांक 08 में उत्तर में जयराम श्रीवास का घर, दक्षिण में स्कूल मैदान, पूर्व में अमर सिंह राठौर का घर एवं पश्चिम में उप जेल कटघोरा का अहाता तक के क्षेत्र को शामिल करते हुए 30-30 मीटर की परिधि तक निर्धारित की गई है। वार्ड क्रमांक 09 टिंगीपुर में उत्तर में खेत, दक्षिण में रमेश वाटवानी का घर, पूर्व में रामदीन का घर, पश्चिम में भोला राठौर का घर  तक के क्षेत्र को शामिल करते हुए चारों दिशाओं में लगभग 30-30 मीटर परिधि कोे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। दीपका के वार्ड क्रमांक 15 में उत्तर में जल निकासी गलियारा, दक्षिण में जल निकासी गलियारा, पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में जल निकासी गलियारा को शामिल करते हुए 30-30 मीटर परिधि तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार दीपका के वार्ड क्रमांक 19 में उत्तर में जल निकासी गलियारा, दक्षिण में जल निकासी गलियारा, पूर्व में रेलवे लाइन, पश्चिम में कृष्णा नगर रोड के 30-30 मीटर परिधि के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।
कोरोना संक्रामक महामारी की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल द्वारा अनुविभागीय अधिकारियों को अपने-अपनेे अधिकार क्षेत्र में परिस्थितियों के अनुसार कन्टेनमेंट जोन घोषित करने अधिकृत किया गया है। घोषित माइक्रो कंटेनमेंट जोन में प्रवेश, निकास के लिए केवल एक द्वार होगा जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिंग करते हुए मेडिकल इमरजेंसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंद रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी छोड़कर अन्य किसी कारण से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी उत्तरदायी होंगे। खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच आदि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में घरों के एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई किट इत्यादि उपलब्ध कराने तथा बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के बीएमओ को दी गई है।

Spread the word