हीरालाल और विपिन को किया जिला बदर
कोरबा जिला दण्डाधिकारी कोरबा श्रीमती किरण कौशल द्वारा न्यायालय जिला दण्डाधिकारी कोरबा के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 05/2019 एवं प्रकरण क्रमांक 01/2020 में पारित आदेश दिनांक 29 मई 2020 में आदेश जारी कर क्रमशः हीरालाल पटेल पिता फेंकूराम पटेल निवासी कपाटमुड़ा थाना कुसमुण्डा और विपिन चैधरी पिता राजेन्द्र चैधरी निवासी रविशंकर २ाुक्लनगर कोरबा को कोरबा जिले के साथ-साथ समीपवर्ती जिलों के क्षेत्र से एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर कर दिया गया है।
जिला दण्डाधिकारी कोरबा श्रीमती किरण कौशल द्वारा हीरालाल पटेल पिता फेंकूराम पटेल निवासी कपाटमुड़ा थाना कुसमुण्डा जिला कोरबा और विपिन चैधरी पिता राजेन्द्र चैधरी निवासी रविशंकर २ाुक्ल नगर कोरबा को जिला बदर करते हुए आदेशित किया गया है कि वे 24 घंटे के अन्दर कोरबा राजस्व जिला तथा समीपवर्ती जिला जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर एवं गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जायें और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए कोरबा जिले एवं उक्त उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश न करें। उन्होंने इस आदेश का तुरंत पालन किए जाने का निर्देश देते हुए कहा है कि आदेश का पालन न किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।