सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर लगेगा जुर्माना, कलेक्टर ने दिए निर्देश
कोविड संक्रमण को बढ़ने से रोकने जन सहयोग के साथ सख्ती भी बरती जाएगी
कोरबा 5 अगस्त। कोविड संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए कोरबा जिले में इसके नियंत्रण के लिए जन सहयोग के साथ-साथ सख्ती भी बरती जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर मुंह पर बिना मास्क लगाए या अन्य तरीकों से अच्छी तरह मुंह-नाक नहीं ढकने पर अब 500 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर निगरानी के लिए शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक मोबाइल टीमें भी गठित करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए कलेक्टर ने यह निर्देश एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के प्रावधानों के तहत दिए हैं। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों द्वारा मोबाइल टीम गठित कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत द्वारा कार्रवाई होगी।
कलेक्टर श्रीमती साहू ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्त और तेज कार्रवाई की जायेगी। कोविड वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे जिले में बिना मास्क या मुंह को अच्छी तरह ढंके बिना घरों से निकलना प्रतिबंधित किया गया है। बिना मास्क के या मुंह-नाक खुले पाये जाने पर प्रति व्यक्ति पांच सौ रूपये का जुर्माना वसूला जायेगा। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने, सार्वजनिक स्थलों पर अनावश्यक विचरण करने वालों के विरूद्ध भी जुर्माना लगाने के साथ-साथ अन्य प्रभावी नियमों के तहत वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।