September 17, 2024

SUDA के गठन व कार्यप्रणाली को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

बिलासपुर। सुडा की कार्यप्रणाली को लेकर हाईकोर्ट मे रिट याचिका प्रस्तूत की गई। अधिवक्ता रोहित शर्मा ने न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एनके चंद्रवंशी की खंड पीठ में की पैरवी। याचिकाकर्ता सत्येन्द्र सिंह वा सीमा सिंह ने उक्त याचिका के माध्यम से आरोप लगाया है की सुडा का गठन संविधान के द्वारा नगरीय निकाय को दिए गए स्वायत्त पर कुठाराघात है। उनके द्वारा याचिका मे बतलाया गया है की उक्त राज्य शहरी विकास प्राधिकरण के गठन के पश्चात विगत 20 वर्षो मे एक भी वार्षिक बैठक आयोजित नही की गयी है। साथ ही उक्त सोसाइटी के गठन हेतु विधान सभा से कोई स्वीकृति भी नही ली गई है। एक तरफ उक्त समिति के प्रावधान अनुसार नगरीय प्रशासन के डायरेक्टर ही राज्य शहरी विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा, परंतु वर्तमान समय पर दोनो पदो पर नियम विरुद्ध अलग अलग अधिकारी नियुक्त है। याचिका मे सुडा के लेखा बहीखाते का सी ए जी के द्वारा निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। हाईकोर्ट के द्वारा राज्य वा केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है।

Spread the word