प्रतिबंध के दौरान रेत का अवैध उत्खनन, सीतामढ़ी घाट सील
कोरबा 19 अगस्त। जिला खनिज विभाग ने सीतामढ़ी रेतघाट को सील कर दिया है। बारिश जारी होने के बाद भी ठेकेदार घाट से भंडारण के लिए रेत निकाल रहा था। शिकायत मिलने पर विभाग ने कार्रवाई की है।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत घाटों से रेत निकालना प्रतिबंधित है। बारिश में केवल ठेकेदार ही ग्रीष्म में भंडारित रेत को बेच सकते हैं। भंडारित रेत समाप्त होने के बाद ठेकेदार द्वारा बिक्री के लिए अतिरिक्त रेत निकाला जा रहा था। जिला खनिज अधिकारी एसएस नाग ने बताया कि नियम का उल्लंघन करते हुए स्थानीय ठेकेदार द्वारा रेत उत्खनन करने की शिकायत खनिज विभाग को मिली थी। भंडारित रेत को बेचने के बाद प्रतिबंध के दौरान अतिरिक्त उत्खनन करना नियम विरूद्ध है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीतामढ़ी रेत घाट के प्रवेश मार्ग को सील कर किया गया है।
उल्लेखनीय है कि रेत के अवैध उत्खनन का कारोबार बारिश के बाद से ही शुरू हो गया था। लंबे समय बाद खनिज विभाग ने यह कार्रवाई की है। रेत चोरी का मामला जिले में थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोहरे दाम में बिक्री के चलते ठेकेदारों की भी मनमानी बढ़ गई है। भंडारित रेत खत्म हो चुका है, इस वजह से प्रतिबंधित घाट में अतिरिक्त रेत का भंडारण कर बिक्री करने के फिराक में हैं। यह खेल केवल शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के घाटों में भी चल रही है। गंभीर मसला यह कि अधिक मजदूरी का लालच देकर ठेकेदार मजदूरों उफनती नदी से रेत निकलवा रहे हैं। इन दिनो बारिश जारी होने के कारण कारण नदी और नालों में पानी का बहाव तेज है। रेत निकालने के दौरान कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है।