नहीं पाया गया अवैध उत्खनन, नियम के उल्लंघन पर लगाया अर्थदंड
कोरबा 21 अगस्त। सीतामणी रेत घाट में भंडारण स्थल जाने वाले मार्ग के बेरियर पर खनिज विभाग ने लगाया गया सील खोल दिया। विभाग ने अवैध उत्खनन का मामला नहीं होना पाया। हालांकि नियम का उल्लंघन होने पर ठेकेदार को अर्थदंड लगाने की जानकारी दी है।
शहर के सीतामणी रेत घाट के पास ही खनिज विभाग ने ठेकेदार को 5 साल के लिए रेत भंडारण की अनुमति दी है, जहां भंडारित रेत को मानसून के दौरान रेत घाट बंद की अवधि के दौरान परिवहन की अनुमति हैए लेकिन सोशल मीडिया में कुछ फोटोग्राफ्स के साथ सीतामणी रेत घाट में रात के समय अवैध रेत उत्खनन करके भंडारण करने की शिकायत वायरल हो रही थी। इसके बाद खनिज विभाग ने रेत भंडारण स्थल के लिए आवाजाही के मार्ग पर लगे बेरियर को सील कर दिया था। साथ ही खनिज विभाग की टीम मामले में जांच कर रही थी। खनिज विभाग के उप संचालन एसएस नाग ने बताया कि जांच में शिकायत की पुष्टि नहीं हो सकी। हालांकि रेत ठेकेदार द्वारा भंडारण स्थल पर बोर्ड, सीमा स्तंभ समेत अन्य नियमों का उल्लंघन करना पाया गया। जिस पर ठेकेदार पर अर्थदंड लगाया गया। वहीं भंडारण स्थल पर लगाया गया सील खोल दिया गया।