November 21, 2024

जिले में सरपंच के तीन एवं वार्ड पंच के 40 रिक्त पदों के लिए होगा त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव

  • चुनाव होने वाले 35 गांवो के मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 28 अगस्त को
  • मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने एवं संशोधित करवाने के लिए आठ सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन

कोरबा 26 अगस्त 2021. कोरबा जिले के 35 गांवो में सरपंच के तीन एवं वार्ड पंचो के 40 रिक्त पदों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव-2021 आयोजित किया जाएगा। उपचुनाव होने वाले 35 गांवो के मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 28 अगस्त को किया जाएगा। निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति का नाम छुट जाने, अन्य वार्ड में स्थानांतरण, विलोपन या नाम संशोधन के लिए आठ सितंबर तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रकाशित मतदाता सूची पर दावा आपत्ति संबंधित ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत निर्वाचन नियम में संशोधन किया गया है। इसके फलस्वरूप संबंधित ग्राम पंचायत अंतर्गत शामिल विधानसभा क्षेत्र व भाग संख्या की निर्वाचक नामावली में नाम होने पर ही ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराया जा सकता है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव 2021 के अंतर्गत चुनाव होने वाले गांवों में जनपद पंचायत कोरबा के ग्राम पंचायत खोड्डल, चचिया, चुईया, अखरापाली, कुदुरमाल एवं बासीन शामिल हैं। इसी प्रकार उपचुनाव होने वाले गांवो में जनपद पंचायत करतला के ग्राम पंचायत करतला, कनकी, कथरीमाल, गुमिया, अमलडीहा, नवापारा चै, उमरेली एवं कलगामार शामिल हैं। जनपद पंचायत कटघोरा के ग्राम पंचायत बतारी, छिंदपुर एवं जेंजरा में उपचुनाव आयोजित किया जाएगा। जनपद पंचायत पाली के ग्राम पंचायत जेमरा, जोरहाडबरी, पोलमी, सिल्ली, भलपहरी, नोनबिर्रा एवं ढोलपुर में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव होगा। जनपद पंचायत पोड़ी-उपरोड़ा के ग्राम पंचायत पिपरीया, नवापारा सि, मेरई, पाथा, कर्री, कोनकोना, भांवर, सरभोका, बांझीवन, परला एवं मोरगा में सरपंच एवं वार्ड पंचो के रिक्त पदों के लिए पंचायत उपचुनाव आयोजित किया जाएगा।

विधानसभा मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर ग्राम पंचायत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने भरना होगा फॉर्म

उपजिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त ग्राम पंचायत की सीमा अंतर्गत सामान्य रूप से निवास करता हो तथा उनका नाम संबंधित विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या की निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं होने पर उक्त ग्राम पंचायत के निर्वाचक नामावली में अपना नाम शामिल करवाने के लिए निर्धारित फॉर्म में आवेदन करना होगा। ऐसे व्यक्तियों को अपना नाम भारत निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में शामिल करवाना होगा। इसके लिए संबंधित तहसील कार्यालय में या डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एनव्हीएसपी डॉट इन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म नंबर छह के द्वारा प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात संबंधित ग्राम पंचायत के निर्वाचक नामावली में अपना दर्ज करवाने के लिए प्रारूप क-1 में 16 सितंबर 2021 तक अपने क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या तहसील कार्यालय में सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

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