ध्वनि प्रदूषण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही सम्बन्धी सुप्रीम कोर्ट का है आदेश
अनिल अग्रवाल, आर टी आई एक्टिविस्ट
रायपुर 31 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ध्वनि प्रदूषण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। जिन जिन नागरिकों को ध्वनि प्रदूषण को लेकर समस्या है, वह उसका वीडियो बनाएं तथा जिस गाड़ी नंबर से डीजे चल रहा है, उस गाड़ी नंबर तथा उस गाड़ी का मॉडल तथा जिस मोहल्ले से गुजर रहा है उस मोहल्ले का आसपास का वीडियो और घर का वीडियोग्राफी करें।
फिर उसकी शिकायत बाद में परिवहन आयुक्त को करें तुरंत शिकायत करना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि डीजे बजाने वाले लोग संख्या बल के आधार पर आप पर हमला कर सकते हैं।
इसलिए शिकायतकर्ता को चाहिए कि ध्वनि प्रदूषण करते हुए डीजे का वीडियो बनाएं तत्पश्चात जब कुछ दिन शांत हो जाए तो फिर गुप्त नाम से उसकी शिकायत परिवहन आयुक्त एवं पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्र के थाना प्रभारी को करें।
जैसा कि होता आया है, इन सभी शिकायतों में प्रारंभ में लालफीताशाही कर मामले को रफा-दफा करने का प्रयास किया जाता है।
मगर आप अपनी शिकायत का जब सूचना का अधिकार के तहत आवेदन लगाकर पूछेंगे कि मेरे शिकायत पर क्या हुआ और ध्वनि प्रदूषण करने वालों को किस प्रकार दंडित किया गया तो ध्वनि प्रदूषण करने वाले लोग जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना करते हैं, उनका अकल ठिकाने आ जाएगा और भविष्य में सुधर जाएंगे।
ध्यान रखना है ध्वनि प्रदूषण करने वालों से तुरंत नहीं भिड़ना है। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग का लगभग 5 से 10 मिनट का इसमें उसका गाड़ी नंबर और जो व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण कर रहा है उसका चेहरा वीडियो में ठीक से आना चाहिए उसका वीडियो बनाकर रख ले ।
फिर बाद में उसकी परिवहन आयुक्त से शिकायत कर गाड़ी का परमिट कैंसिल करने तथा ड्राइवर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की मांग करें। अगर परिवहन आयुक्त यह मांग पूरी नहीं करते तो आप माननीय उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। ( साभार)