March 17, 2026

जन सूचना अधिकारी को लगाया 50 हजार रुपयों का जुर्माना

रायपुर 22 सितम्बर। आरटीआई कार्यकर्ता विनोद कुमार दास ने जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत पिपरौद जनपद पंचायत पिथौरा से 19 जुलाई 2018 को  दो पृथक पृथक सूचना आवेदन लगाकर सूचना दस्तावेज की मांग की समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर आवेदक ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील किया प्रथम अपील में आवेदक को निः शुल्क सूचना प्रदान करने का आदेश जारी किया गया, जन सूचना अधिकारी ने इस आदेश का पालन नहीं किया। तत्पश्चात द्वितीय अपील किया गया। मुख्य जन सूचना आयुक्त ने द्वितीय अपील के प्रकरण की सुनवाई की गई। ततपश्चात जन सूचना अधिकारी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के नियम का उल्लंघन किया जिसके सम्बंध में मुख्य सुचना आयुक्त ने दो प्रकरणों में 25-25 हजार का जुर्माना लगाया ।

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Ranjan Prasad

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