March 17, 2026

त्योहार के मौके पर व्यापारियों को राहत। सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें।

मुंगेली 30 जुलाई। जिले के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पी. एस एल्मा ने 31 जुलाई से 03 अगस्त तक जिले के नगर पालिका परिषद मुंगेली, नगर पंचायत, लोरमी, पथरिया एवं सरगांव तथा जरहागांव, सेतगंगा तथा बरेला ग्राम के संपूर्ण क्षेत्र में मिठाई, किराना, राखी, कपड़ा और मनिहारी की दुकाने प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित करने के निर्देश दिये है। उन्होने त्यौहार और छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज मुंगेली के अध्यक्ष तथा सर्व व्यापारी संघ लोरमी के मांग को देखते हुए यह निर्देश दिये है।

उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए जिले के नगर पालिका परिषद मुंगेली, नगर पंचायत, लोरमी, पथरिया एवं सरगांव तथा जरहागांव, सेतगंगा तथा बरेला ग्राम के संपूर्ण क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जहां अनुमति प्राप्त दुकानों को छूट तथा अन्य अतिरिक्त गतिविधियों पर 06 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक रोक लगाए जाने के आदेश पारित किया गया है।
जारी आदेश मे आंशिक संशोधन करते हुए 31 जुलाई से 03 अगस्त तक नगर पालिका परिषद मुंगेली, नगर पंचायत, लोरमी, पथरिया एवं सरगांव तथा जरहागांव, सेतगंगा तथा बरेला ग्राम के संपूर्ण क्षेत्र में मिठाई, किराना, राखी, कपड़ा और मनिहारी की दुकाने प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही संचालित होगी। 04 अगस्त से 06 अगस्त तक अनुमति प्राप्त गतिविधियां ही दिये गये पूर्ववत् समयानुसार संचालित होंगे। ऐसे सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मनको का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

1210
Ranjan Prasad

Spread the word