त्यौहारों के मद्देनजर मिठाई दुकानों को मिली छूट। सुबह 6 से 10 बजे तक दुकान खोलने की मिली अनुमति।
ईद और रक्षाबंधन को ध्यान में रखकर प्रशासन ने लिया निर्णय।
केवल पैकेट में बंद मिठाइयाँ बेचने की अनुमति।
कोरबा 31 जुलाई। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल में सम्वेदनशील निर्णय करते हुए जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू लॉक डाउन में मिठाई दुकानो को सुबह 6 से 10 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। मिठाई दुकाने एक अगस्त से रक्षा बंधन के दिन तीन अगस्त तक निर्धारित समय पर खुलेंगी।पवित्र रक्षा बंधन और ईद के त्योहार को देखते हुए कलेक्टर ने यह निर्णय लिया है परंतु निर्धारित अवधि में मिठाई दुकानो से केवल पैकेट बंद मिठाइयों की ही बिक्री होगी। मिठाई तौल कर या छाँट कर नही बेची जाएगी। इस दौरान दुकानदारों -ग्राहकों को कोविड प्रोटोकोल का पालन करना होगा।
क़ोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले के पाँचो नगरीय निकायो में लॉक डाउन 6 अगस्त तक जारी रहेगा। ऐसे में एक से तीन अगस्त तक मिठाई दुकानो को भी सुबह छः बजे से १० बजे तक खोला जाएगा। मिठाई के अलग अलग वजन के पैकेट बनाकर ही बेचे जाएँगे। खुली और तौल-छाँट कर मिठाई नही बेची जाएगी। दुकानदार पहले से ही अलग अलग वजन के पैकेट बनाकर दुकानो में रखेंगे और ग्राहकों को बेचेंगे। दुकानो पर सोशल डिसटेंसिंग का पालन कराने की ज़िम्मेदारी मिठाई दुकान संचालक की होगी । बिना मास्क लगाए या चेहरे को अच्छी तरह ढके बिना दुकान पर ग्राहकों को प्रवेश नही दिया जाएगा साथ ही दुकान दार को भी कोविड प्रोटोकोल का पालन करना होगा।
मिठाई दुकानो पर केवल अच्छी गुणवत्ता की ही मिठाई बेचने की अनुमति होगी। मिलावटी और गुणवत्ताहीन मिठाई बेचने पर दुकान संचालको पर कड़ी करवाई की जाएगी । इसके साथ ही कोविड प्रोटोकोल और लाक डाउन के प्रावधानों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई होगी। रक्षा बंधन पर मिठाई दुकानो के निर्धारित समय पर खोलने के जिला प्रशासन के इस फ़ैसले से दुकानदारों सहित ज़िला वासियो को भी बड़ी राहत मिलेगी।