November 7, 2024

जिले के सभी मॉल, होटल, रेस्तरां, स्विमिंग पुल, सिनेमा हॉल, मैरिज पैलेस 50 प्रतिशत क्षमता के साथ होंगे संचालित

कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने जारी किये आदेश

कोरबा 26 फरवरी। वर्तमान में कोविड-19 र्प्रक्ररणों में कमी होने के फलस्वरूप सार्वजनिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों में छूट के संबंध में कलेक्टर श्रीमती रानू साहू द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार सभी सार्वजनिक स्थलो ंमें फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। कोरबा जिला अंतर्गत समस्त प्रकार के धरना, रैली एवं जुलूस आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। पूर्व में जारी निर्देशों-शर्तों के अधीन निजी एवं शासकीय स्कूलों में 08 वीं से कक्षा 12 वीं के संचालन की अनुमति होंगी। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल और जारी निर्देशों के तहत कक्षा पहली से कक्षा सातवीं तक सभी शासकीय,निजी स्कूलों-छात्रावास, आश्रमों, आवासीय परिसरों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केन्द्र तथा पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग व महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित समस्त आवासीय संस्थाएं संचालित संचालित होंगे। जारी आदेशानुसार सभी मॉल, होटल और रेस्तरां, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, ऑडिटोरियम, मैरिज पैलेस, सिनेमा हॉल-थियेटर, पुस्तकालय जिम एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संचालित किया जा सकेगा। होटल, रेस्टोंरेंट ढाबा, बेकरी आईट्म, फूट कोर्ट एवं अन्य खाद्य सबंधी प्रतिष्ठान अधिकतम रात्रि 12ः00 बजे तक संचालित होगें। नगर निगम एवं अन्य नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा मुख्य सड़क मार्ग में स्थित ढाबे रात्रि 12ः00 बजे के बाद भी ट्रक, बस एवं अन्य परिवहन वाहनों के लिए संचालित हो सकेगें।

जारी आदेशानुसार धार्मिक, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम जैसे विवाह एवं दशगात्र इत्यादि में छत्तीसगढ़ शासन के आदेश अनुसार कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों की अनुमति होगी। तथा 100 से 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम थाना,जोन कार्यालय, नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में 200 या उससे अधिक व्यक्तियों के उपस्थित होने पर जिला कलेक्टर की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिसका आवेदन संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो, तो निकटतम केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटाईन रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पायी जाती है तो उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जायेगा। उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, जिला कोविड कंट्रोल रूम, राजस्व अधिकारी एवं संबंधित स्थानीय निकाय को आवश्यक रूप से देना होगा। इस संबंध में राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालक, कर्मचारी एवं ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक होगा। सभी व्यवसायियों को अपने दुकान-संस्थान में विक्रय हेतु मास्क, सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीद्दारी करने के लिए आये ग्राहको को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय-वितरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात् अन्य वस्तुओं-सेवाओं का विक्रय किया जायेगा। कोविड प्रोटोकॉल उल्लघंन पर चालानी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। कोरबा जिले में कोरोना वायरस निगरानी, जांच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण और इलाज से संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को सहयोग देने से इंकार किये जाने तथा इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेंज एक्ट, 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्रवाई की जा सकेगी।

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