धान के अलावा अब उद्यानिकी फसलों का किसान करा सकेंगे बीमा
कोरबा 25 मई। जिले में खरीफ वर्ष 2022-23 के अंतर्गत उद्यानिकी फसलों टमाटर, केला, बैगन, मिर्च, अदरक, पपीता, अमरूद के लिए जिले के किसान बीमा करा सकते हैं। बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है। चालू खरीफ मौसम में जिले के सब्जी और फल उत्पादक किसानों की फसलों का भी बीमा कराया जाएगा।
मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत प्रतिकूल मौसम से उद्यानिकी फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई किसानों को हो सकेगी। किसानों को फसलों के बीमा के लिए निर्धारित ऋणमान का पांच प्रतिशत प्रीमियम के रूप में देना होगा। शेष प्रीमियम की राशि 50-50 प्रतिशत राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले के किसान बीमा का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति, बीमा कंपनी बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि या शासकीय उद्यान रोपणी से संपर्क कर अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। खरीफ मौसम अंतर्गत टमाटर के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर एक लाख रूपये एवं कृषक अंश प्रति हेक्टेयर पांच हजार रूपये निर्धारित की गई है। इसी प्रकार बैंगन के लिए बीमित राशि 70 हजार रूपये एवं कृषक अंश तीन हजार पांच सौ रूपये, अमरूद के लिए बीमित राशि 40 हजार रूपये एवं कृषक अंश दो हजार रूपये, केला के लिए बीमित राशि एक लाख 50 हजार रूपये एवं कृषक अंश सात हजार पांच सौ रूपये, मिर्च के लिए बीमित राशि 80 हजार रूपये एवं कृषक अंश चार हजार रूपये तथा अदरक के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर एक लाख 30 हजार रूपये तथा कृषक अंश छह हजार पांच सौ रूपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित हैं। सहायक संचालक उद्यानिकी ने बताया कि उद्यानिकी फसलों के बीमा का लाभ लेने के इच्छुक भूधारक एवं बटाईदार किसानों को घोषणा पत्र के साथ फसल बोआई प्रमाण पत्र या फसल बोने के आशय का घोषणा पत्र सहित अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। ऐसे ऋणी किसान जो बीमा योजना का लाभ नहीं लेना चाहते उन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित फार्म भरकर स्वयं के द्वारा हस्ताक्षर किया गया घोषणा पत्र, बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के सात दिन पहले संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित समय में हस्ताक्षर सहित घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा स्वीकृत या नवीनीकृत अल्पकालीन कृषि ऋण को संबंधित मौसम के लिए अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जायेगा।