March 20, 2026

Exclusive: अब वाहन खरीदी बिक्री के लिए नहीं लगाना पड़ेगा RTO का चक्कर, ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए आदेश जारी

रायपुर 07 अगस्त। सेकेंड हैण्ड वाहन खरीदी और बिक्री के लिए क्रेता -विक्रेता दोनों को ही एजेंटों के चक्कर लगाने पढ़ते है. इस बीच धोका धड़ी और गड़बड़ी भी सामने आती है. जिसके बाद बार बार आरटीओ के चक्कर लगाते लोगों के पसीने छूट जाते है. ऐसी गड़बड़ी को रोकने के लिए आरटीओ ने आदेश जारी करते हुए दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है.

आरटीओ एजेंट के चक्कर में कई बार फर्जी दस्तावेज बनाकर वाहनों की बिक्री कर दी जाती थी. ऐसे दस्तावेज जमा करने वालों की वजह से वाहन खरीदी करने वाले पर अपराध दर्ज होता है, और असली अपराधी की पहचान नही हो पाती है. इन सभी गड़बड़ियों को रोकने के लिए मैन्युअल की जगह ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने आदेश जारी किया है. साथ ही परिवहन विभाग में दस्तावेजों का अंबार लगने के साथ दस्तावेज गुमने की घटनाएं होती हैं। ऑनलाइन दस्तावेज जमा होने से इन बातों से परिवाहन विभाग को मुक्ति मिलेगी

1 . व्यवस्था ऑनलाइन होने से सेकेंड हैंड वाहन खरीदी-बिक्री करने वाले आसानी से फार्म 29-30 भर सकेंगे।

2 . ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने क्रेता या विक्रेता को वाहन संबंधित सभी दस्तावेज स्कैन कर जमा करना पड़ेगा। दस्तावेजों में किसी तरह की गड़बड़ी, चोरी के वाहन के साथ फाइनेंस के ऐसे वाहन जिसका बकाया किस्त है, ऐसी स्थिति में दस्तावेज जमा करने वाले की पहचान कर उस पर कार्रवाई करने में आसानी होगी।

सेकेंड हैंड वाहन बेचने वालों के लिए ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। इससे गड़बड़ी पर रोक लगेगी। साथ ही वाहन खरीदी-बिक्री करने वालों को परिवहन कार्यालय नहीं आना पड़ेगा।

– शैलाभ साहू, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
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Ranjan Prasad

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