July 4, 2024

अनाधिकृत विकास नियमितीकरण: आमजन की सुविधा हेतु साकेत भवन के भूतल में काउंटर संचालित

नियमितीकरण हेतु आमनागरिक उक्त काउंटर पर जमा कर सकेंगे अपने आवेदन


कोरबा 3 अक्टूबर। आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय के निर्देश पर अनाधिकृत विकास नियमितीकरण हेतु आमजन की सुविधा के मद्देनजर निगम कार्यालय साकेत भवन के भूतल में प्रवेशद्वार के समीप नया काउंटर स्थापित किया गया है, आमनागरिक नियमितीकरण हेतु अपने आवेदन पत्र उक्त काउंटर पर कार्यालयीन समय पर जमा कर सकेंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास नियमितीकरण अधिनियम में सरलीकृत करते हुए पुन: अनाधिकृत विकास व निर्माण का नियमितीकरण किए जाने के आदेश के तहत नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण की कार्यवाही विगत समय से की जा रही है। अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण कराने के इच्छुक नागरिकों की सुविधा के मद्देनजर आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने निगम के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत भवन के भूतल में प्रवेशद्वार के समीप काउंटर स्थापित किए जाने के निर्देश दिए थे। निगम द्वारा उक्त स्थल पर नया काउंटर संचालित कर दिया गया है, जहॉं पर कार्यालयीन समय में नियमितीकरण हेतु आवेदन जमा किए जा सकते हैं।

इन अनाधिकृत विकास का हो सकेगा नियमितीकरण – निगम के भवन अधिकारी श्री अखिलेश शुक्ला ने बताया कि छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण संशोधन अधिनियम 2022 के प्रावधानों के तहत निर्धारित शास्ति दर के अनुसार राशि जमा कराकर जिन अनाधिकृत विकास व निर्माण का नियमितीकरण किया जा सकेगा, उनमें पाश्र्व खुला स्थान, तल क्षेत्र अनुपात, भूमि उपयोग में परिवर्तन, पार्किंग स्थल तथा पहुंच मार्ग की चौड़ाई आदि शामिल हैं। अनाधिकृत विकास आवासीय उपयोग हेतु किया गया है, तब विकसित फर्शी क्षेत्र के आधार पर नियमितीकरण किया जा सकेगा। 120 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्ड में निर्मित भवन का नि:शुल्क नियमितीकरण होगा, तो वहीं 120 वर्गमीटर के अधिक भूखण्ड एवं भूउपयोग परिवर्तन पर शुल्क के साथ नियमितीकरण किया जाएगा। इसी प्रकार आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधि के नियमितीकरण का भी प्रावधान रखा गया है।

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