महापौर, पार्षद व ठेकेदार पर तिरंगे के अपमान का अपराध दर्ज करने की मांग
0 नेता प्रतिपक्ष हितानंद ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन
कोरबा। सियान सदन रंग रोगन का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सर्वप्रथम भाजपा पार्षदों ने अपर आयुक्त से मिलकर शिकयत की थी, जिस पर निगम ने सियान सदन में पोताई करवा दी। उसके विरोध में देर रात महापौर, कांग्रेसी पार्षद, एल्डरमैन ने सिटी कोतवाली पहुंच कर नेता प्रतिपक्ष हितानंद पर अपराध दर्ज करने की मांग की, तो वही आज शनिवार को भाजपा पार्षद दल ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत कर महापौर, पार्षद के ऊपर अपराध दर्ज करने की मांग की है।
नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने कहा कि 19 मई को महापौर राजकिशोर प्रसाद, पार्षद धरम निर्मले सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिटी कोतवाली थाने में उनके ऊपर तिरंगे की अपमान की झूठी शिकायत की है। वार्ड क्रमांक 5 में बने सियान सदन में कांग्रेस के कलर और दूसरे वार्ड के कांग्रेस पार्षद के नाम लिखे जाने के विरोध में भाजपा पार्षद दल ने नगर निगम अपर आयुक्त खजांची कुम्हार को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की थी। जिस पर नगर निगम द्वारा संज्ञान लेते हुए उक्त सियान सदन पर कांग्रेस के रंग को मिटा दिया गया, जिसके विरोध में द्वेषभावना पूर्ण महापौर राजकिशोर प्रसाद, पार्षद धरम निर्मले सहित कांग्रेसियों ने सिटी कोतवाली थाना में तिरंगे के अपमान की झूठी शिकायत दर्ज करवाई है। महापौर एवं कांग्रेसियों के अनुसार वह तिरंगा था तो उसमें से अशोक चक्र क्यों गायब था। महापौर के अनुसार यदि वह तिरंगा था महापौर ने उसमें से अशोक चक्र क्यों हटाया, महापौर और पार्षद ने तिरंगे के ऊपर अपना नाम लिखाकर तिरंगे का अपमान नहीं किया।
महापौर द्वारा शासकीय संपति को अघोषित कांग्रेस कार्यालय बनाया जा रहा है जो कि शहर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। लोकतंत्र प्रणाली को महापौर खत्म करना चाहते हैं। विपक्ष धर्म निभाते हुए यदि सत्ता पक्ष के कामों में त्रुटि को उजागर किया जाता है तो महापौर को लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी गयी और वो पूर्व की भांति सदैव झूठी शिकायत करते हैं। पूर्व में भी गुणवत्ताहीन सड़कों का भ्रस्टाचार उजागर किया गया था तो महापौर के दबाव में रामपुर थाना में हमारे विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था, जो महापौर की ओछी मानसिकता को भी दर्शाता है। अग्रवाल ने कहा कि महापौर राजकिशोर प्रसाद, पार्षद धरम निर्मले, संबंधित ठेकेदार पर तिरंगे के अपमान के लिए भारतीय ध्वज आचार संहिता 2002 व राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा-2 के तहत मामला दर्ज किया जाए। साथ ही सिटी कोतवाली थाने में झूठी शिकायत दर्ज कराने वाले महापौर राजकिशोर प्रसाद, पार्षद धरम निर्मले सहित कांग्रेसियों पर धारा 182, 211 भादवि के तहत अपराध दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है।