सेवा से निष्कासित करने की कलेक्टर से शिकायत
कोरबा। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी को शूद्रता की परिभाषा देते हुए मनगढ़ंत तरीके से सेवा से निष्कासित कर दिया गया है। सेवानिवृत्ति के 65 वर्षों के एक वर्ष शेष होने पर यह कार्रवाई की गई है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने कलेक्टर से की है।
कुसमुंडा कॉलरी निवासी ज्ञानदास मिरी भैरोताल डाकघर में ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पर पदस्थ था। उसकी नियुक्ति 1 अगस्त 1986 को हुई थी। विभाग में उसने 35 वर्ष सेवा दी। 24 सितंबर 2018 से निलंबन पुटअप कर 8 मार्च 2021 से उसे सेवा से निष्कासित कर दिया गया है। कलेक्टर से किए गए शिकायत में उसने कहा है कि गणेश राम देवांगन व संबंधित अधिकारी ने शूद्रता की परिभाषा देते हुए मनगढ़ंत कर सेवा से निष्कासित कर दंड दिया है। भारतीय डाक विभाग नियम 99, 124 तथा नियम 21 का पालन कराने में असमर्थ रहा है। पीड़ित का कहना है कि उसके ऊपर लगाए गए आरोप निराधार है, उसे न्याय दिया जाए।