March 30, 2025

अवैध कब्जेदार पर सिविल कोर्ट की बड़ी कार्रवाई


बांकीमोंगरा। जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने में नाकाम रही प्रशासन को कोर्ट ने अब प्रशासन को 60 दिवस में जगह खाली कराने के लिए कहा है। बांकीमोंगरा में अवैध कब्जेदार के खिलाफ सिविल कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की। प्रार्थी रामकरण अग्रवाल की शिकायत पर कोर्ट ने आदेश दिया कि अवैध कब्जेदार रविन्द्र पाल को दो महीने के अंदर जमीन खाली करनी होगी और मकान तोडऩा होगा। इस मामले में अधिवक्ता रोशन वर्मा ने 5 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। द्वितीय जिला न्यायाधीश कटघोरा जीतेन्द्र कुमार सिंह के न्यायालय ने पूरी सुनवाई के बाद प्रार्थी के आवेदन को सही पाया और आदेश पारित किया। प्रार्थी रामकरण अग्रवाल ने कहा कि न्याय में देर हुई, लेकिन न्याय मिला और वे खुश हैं। उन्होंने बताया की भूमि ख.नं. 520/3 रकबा 0.138 हे. में से 0.028 भूमि पर रविन्द्र पाल पिता महेन्द्र पाल ने लगभग 20 वर्षों से अवैध कब्जा किया था। उन्हें उम्मीद है कि इस न्याय से अन्य 13 मामलों में भी जल्द से जल्द न्याय मिलेगा।

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