राज्य सरकार ने जारी किया आदेश… PDS के बारदानों का अन्य कार्याें के नही होगा उपयोग
रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान खरीदी की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य शासन द्वारा धान खरीदी के लिए बारदाने की व्यवस्था करना शुरू कर दिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से आदेश जारी कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारदानों का उपयोग शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के अलावा अन्य कार्याें में करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है।
पीडीएस के बारदानों का शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में उपयोग के बाद शेष बारदानों को धान खरीदी के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने राज्य के सभी कलेक्टरों को पीडीएस के बारदानों का एकत्रीकरण कराने एवं समय-समय पर मॉनिटरिंग कराने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही पंजीयक सहकारी संस्थाओं को समितियों में पीडीएस बारदाने को सुरक्षित रखने के संबंध में समुचित दिशा-निर्देश जारी करने को भी कहा गया है। पीडीएस बारदाने की उपलब्धता की जानकारी की सॉफ्टवेयर में एन्ट्री पूर्व दिशा-निर्देशों के अनुसार करने कहा गया है।
खाद्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बारदानों की व्यवस्था के संबंध में खाद्य विभाग के साथ भारत सरकार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई।
जिसमें भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि कोरोना महामारी के कारण नए जूट बारदानों का उत्पादन का कार्य प्रभावित होने से नए जूट बारदानों के आपूर्ति राज्य की आवश्यकता एवं मांग के अनुसार किया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य में धान खरीदी के लिए जूट बारदानों की आपूर्ति पीडीएस के जूट बारदानों से करनी पड़ेगी।