February 26, 2026

नेशनल लोक अदालत ने पिंकी को दिलाया न्याय

सड़क दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के रूप में मिलेगा १५ लाख रुपए

कोरबा १३ सितंबर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा जिला एवं तहसील स्तर पर ११ सितंबर को आयोजित हाइब्रिड नेशनल लोक अदालत में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। सड़क दुर्घटना में पति की मृत्यु हो जाने पर मृतक की पत्नी श्रीमती पिंकी यादव को नेशनल लोक अदालत में क्षतिपूर्ति राशि के रूप में १५ लाख रुपए देने का फैसला हुआ है। ११ सितंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में इस प्रकरण में न्यायालय ने बीमा कंपनी को प्रकरण निराकृत कर क्षतिपूर्ति की राशि दिलाने के लिए आदेश जारी किया। उभय पक्षों ने स्वेच्छापूर्वक बिना किसी भय दबाव के १५ लाख रुपए में राजीनामा स्वीकार कर लिया। उभय पक्षों ने समझौता होकर लिखित में समझौता आवेदन ११ सितंबर को आयोजित हाइब्रिड नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत किया था।नेशनल लोक अदालत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उक्त प्रकरण में बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड कोरबा से राजीनामा कर प्रकरण निराकृत कर १५ लाख रुपए की क्षतिपूर्ति प्राप्त की गई।

१४ दिसंबर २०२० को शाम साढ़े छह बजे सड़क दुर्घटना में सुशील कुमार यादव की मृत्यु हो गई थी। क्षति रकम प्राप्त करने के लिए आवेदकगण श्रीमती पिंकी यादव पति स्वर्गीय सुशील कुमार यादव एवं छह अन्य द्वारा अनावेदक गण राजकुमार सोनझरी एवं दो अन्य के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम १९८८ की धारा के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। नेशनल लोक अदालत ने इस प्रकरण पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए श्रीमती पिंकी यादव को १५ लाख रुपए की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए आदेश जारी किया है।

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Ranjan Prasad

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