कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही पर डीपीओ ने किया लिपिक को निलंबित
0 मामला महिला एवं बाल विकास विभाग का
कोरबा। कार्यालयीन दिवस में लगातार बिना सूचना उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर कर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना, सौंपे गए विभागीय कार्य दायित्व के निर्वहन में लापरवाही बरतना महिला एवं बाल विकास विभाग के लिपिक को भारी पड़ गया। डीपीओ ने उक्त घोर अनुशासनहीनता पर कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना बरपाली में पदस्थ एवं जिला कार्यालय में लेखा शाखा का प्रभार देख रहे लिपिक सहायक ग्रेड-1 अंगद प्रसाद पड़वार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। डीपीओ की इस कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मच गया है।
गुरुवार को जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग से जारी निलंबन आदेश में उल्लेख किया गया है कि कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना बरपाली में पदस्थ एवं कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कोरबा में लेखा शाखा प्रभार देख रहे सहायक ग्रेड-1 अंगद प्रसाद पड़वार दिनांक 3 अप्रैल, 1 मई, 8 मई, 9 मई, 10 मई, 22 मई, 29 मई, 30 मई, 31 मई 2023 एवं 6 जून, 20 जून, 23 जून एवं 30 जून को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यालयीन दिवस में उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर पंजी में हस्ताक्षर कर अनुपस्थित रहते थे। लिपिक पड़वार ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। जिला कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारियों का वेतन इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधान अनुरूप जानकारी प्रस्तुत नहीं की जा रही है, केशबुक संधारित नहीं किया गया है और न ही कार्यालय में उपस्थित होना पाया गया। लिपिक पड़वार का यह कृत्य शासकीय कार्य में घोर लापरवाही तथा पदीय दायित्वों के प्रति कार्य विमुखता को दर्शाता है। जिला कार्यालय की ओर से दिनांक 17 फरवरी, 10 मार्च, 7 अप्रैल एवं 6 जून को कुल 4 कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसमें से एक कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया गया कि भविष्य में पुनरावृति न हो परन्तु लिपिक पड़वार के कार्य व्यवहार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। शेष 3 कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब भी नहीं दिया गया। उपरोक्त कृत्य को देखते हुए कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना बरपाली में पदस्थ एवं कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कोरबा में लेखा शाखा प्रभार देख रहे सहायक ग्रेड-1 अंगद प्रसाद पड़वार को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) क के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि का निराकरण विभागीय जांच के पश्चात किया जाएगा।